Visa Rules Change: अमेरिका बदलेगा वीज़ा नियम, हजारों भारतीयों को होगा फायदा

Visa Rules Change: अमेरिका द्वरा वीज़ा की कुछ श्रेणियों में 'डॉमेस्टिक वीजा रिवैलिडेशन' सिस्टम को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद एच-1बी और एल 1 वीजा पर रहे रहे लोगों को बड़ा फायदा होगा।

Written By :  Neel Mani Lal
Update:2023-02-10 16:36 IST

अमेरिका बदलेगा वीज़ा नियम: Photo- Social Media


Visa Rules Change: अमेरिका अपनी वीज़ा पालिसी में एक महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है जिससे लाखों लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। दरअसल, अमेरिका वीज़ा की कुछ श्रेणियों में 'डॉमेस्टिक वीजा रिवैलिडेशन' सिस्टम को बहाल करने की योजना बना रहा है। यह प्रक्रिया शुरू होने के बाद अमेरिका में एच-1बी और एल 1 वीजा पर रहे रहे लोगों को बड़ा फायदा होगा।

क्या है बदलाव,क्या थी पहले सुविधा

19 साल पहले यानी वर्ष 2004 तक एच 1बी समेत कुछ कैटेगिरी के वीजा को अमेरिका में ही रिन्यू करवाया जा सकता था। 2004 के बाद यह प्रक्रिया बदल दी गई और ये नियम बना दिया गया कि वीजा को रिन्यू कराने के लिए एच1बी वीज़ा धारकों को अमेरिका से बाहर और कई मामलों में अपने देश में जा कर वीज़ा रिन्यू कराना होगा। तबसे ये नियम लागू है और वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए अमेरिका से बाहर जाना पड़ता है।

काफी दिक्कतें थीं

सिर्फ वीज़ा रिन्यू कराने के लिए लोगों को हजारों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी। साथ ही जहां रिन्यू की अर्जी लगाई गई है वहां साल दो साल इंतज़ार करना पड़ता था।ये जान लीजिए कि एच-1बी वीजा एक साथ में तीन साल के लिए जारी किया जाता है। इसके बाद उसे रिन्यू करवाने की जरूरत होती है। इसीलिये अमेरिका में इस वीज़ा पर गए लोग आते रहते हैं। बहरहाल, नई प्रक्रिया आने वाले महीनों में शुरू की जाएगी।

एच1बी वीज़ा

एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को विशेष व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति देता है जिन्हें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। टेक कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर करती हैं। एक अधिकारी के अनुसार, कुछ याचिका-आधारित नॉन इमिग्रेंट श्रेणियों के लिए इस सेवा को फिर से शुरू करने की योजना पर गंभीरता से काम किया जा रहा है।उम्मीद है कि इस साल के अंत में एक पायलट चल रहा होगा। इससे इन आवेदकों को वीजा नवीनीकरण के लिए विदेश जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। अधिकारी ने कहा कि विदेश विभाग ने उन आवेदकों के लिए 2004 तक घरेलू वीज़ा पुनर्वैधीकरण की सुविधा प्रदान की जो अमेरिका में शारीरिक रूप से मौजूद थे और कुछ याचिका-आधारित गैर-आप्रवासी वीज़ा (एनआईवी) श्रेणियों में वीज़ा का नवीनीकरण कर रहे थे।

विदेश विभाग के प्रवक्ता ने एक सवाल के जवाब में कहा, "हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते कि कितने वीजा धारक शुरू में पात्र होंगे, लेकिन पायलट अगले 1-2 वर्षों में स्केलिंग से पहले कुछ मामलों के साथ शुरू होगा।"

पिछले कुछ महीनों में, बिडेन प्रशासन ने वीज़ा प्रक्रिया प्रणाली को कारगर बनाने और असुविधाओं को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

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