अब इस मामले पर ट्रंप ने चीन को दी धमकी, दिया ये बड़ा बयान
हर कोई इस वक्त कोरोना संकट के कारण चीन की आलोचना कर रहा है। अब इस बीच चीन ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कानून’ नाम का एक नया कानून लेकर आया है। जिसका हांगकांग में बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है। अब इस मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है।
नई दिल्ली: चीन से फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। महामारी की शुरूआत से ही चीन दुनियाभर के तमाम देशों के निशाने पर रहा है। हर कोई कोरोना संकट के कारण चीन की आलोचना कर रहा है। अब इस बीच चीन ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कानून’ नाम का एक नया कानून लेकर आया है। जिसका हांगकांग में बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है। अब इस मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है। बता दें कि चीन हमेशा से ही हांगकांग पर अपना अधिकार जताता रहा है।
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हम इस पर जल्द ही कोई फैसला लेंगे- ट्रंप
बीते दिन व्हाइट हाउस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन जो हांगकांग में कर रहा है वो ठीक नहीं है और हम इस पर जल्द ही कोई फैसला करेंगे। ट्रंप ने कहा कि आप इस बारे में जल्द ही सुनेंगे और शायद इसी हफ्ते तक। उन्होंने कहा कि हम इस पर एक पावरफुल जवाब देंगे।
पहले से ही चीन से इस बात को लेकर खफा हैं ट्रंप
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन से कोरोना वायरस महामारी और अमेरिकी चुनाव को लेकर नाराज चल रहे हैं। वो कई बार सीधे तौर पर चीन को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार भी करार दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने उनको हराने के लिए इसे चीन की एक चाल भी बताई है।
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एक महीने के अंदर लागू होगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून
आपको बता दें कि मौजूदा समय में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की संसद चल रही हैं। इस संसद में चीन से जुड़े फैसलों पर चर्चा हो रही है। इसी दौरान हांगकांग में लागू किए जाने वाले कानून ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कानून’ पर भी चर्चा की गई। साथ ही ये एलान किया गया है कि इस कानून को हांगकांग में एक महीने के भीतर लागू किया जाएगा। पिछले साल से ही हांगकांग में बड़े स्तर पर लोग सड़कों पर उतरकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वहीं इस पर पूरी दुनिया की निगाहें भी टिकी हुई है।
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क्या होगा इस कानून के तहत?
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अगर हांगकांग का कोई भी शख्स चीन में कोई जुर्म करता है तो उस व्यक्ति को जांच के लिए प्रत्यर्पित किया जा सकेगा। इस बिल में पहले इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। पहले ऐसा किसी के अपराध करने पर दूसरे देश में प्रत्यर्पित करने की संधि नहीं थी। लेकिन इस बिल में संशोधन किया गया और कई देशों (चीन, ताइवान, मकाऊ) के साथ संधि की गई है।
तीन साल की हो सकती है जेल, अगर...
इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रतीकों से छेड़छाड़ करते या फिर एंथेम का अपमान करते हुए या फिर कोई भी राष्ट्र विरोधी हरकत करते हुए पाया जाता है तो उसे तीन साल तक के लिए जेल हो सकती है। वहीं चीन के इस कानून को हांगकांग में इस कानून को लोकतंत्र का उल्लंघन बताया जा रहा है।
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