ICJ में पाक को झटका, जाधव केस को स्थगित करने की मांग खारिज

इंटरनैशनल कोर्ट ने पाकिस्तान की कुलभूषण जाधव केस को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कोर्ट में जाधव की रिहाई के मामले में पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा। पाकिस्तान की तरफ से अड-हॉक जज को लेकर की गई आपत्ति पर आईसीजे ने कहा कि इसे दर्ज कर लिया गया है और निकट भविष्य में इस पर जवाब दिया जाएगा।

Update: 2019-02-19 12:37 GMT
कुलभूषण जाधव: ICJ में 18 साल बाद भारत-पाक फिर आमने-सामने, दुनिया की निगाहें टिकीं

द हेग : इंटरनैशनल कोर्ट ने पाकिस्तान की कुलभूषण जाधव केस को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कोर्ट में जाधव की रिहाई के मामले में पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा। पाकिस्तान की तरफ से अड-हॉक जज को लेकर की गई आपत्ति पर आईसीजे ने कहा कि इसे दर्ज कर लिया गया है और निकट भविष्य में इस पर जवाब दिया जाएगा।

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आपको बता दें, पाक के अटॉर्नी जनरल ने अनवर मंसूर खान ने कहा, मैं खुद भारतीय क्रूरता का शिकार रहा हूं। एक युवा आर्मी ऑफिसर के तौर पर मैं भारत की जेल में बंद था। पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में हुए आतंकी हमले में 140 मासूमों की जान गई थी। यह भारत समर्थित अफगानिस्तान का किया आतंकी हमला था।

खान ने कहा, जाधव बहुत से स्थानीय लोगों के संपर्क में था और उसने कई को राज्य विरोधी ताकतों को सूइसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार किया था ताकि पाकिस्तान में आतंक फैलाया जा सके। चीन-पाकिस्तान कॉरिडोर को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई, जो पाकिस्तान की प्रगति का अहम हिस्सा है। यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। यह पूरी तरह से राज्य प्रायोजित है।

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जानकारों के मुताबिक कोर्ट का फैसला इस साल गर्मियों तक आ सकता है।

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