फतवाः WI-FI चोरी करना इस्लाम में गुनाह, अल्लाह से डरें

Update: 2016-04-13 11:37 GMT

दुबईः वाईफ़ाई चोरी करना भी और चोरियों की तरह गुनाह है। यह फतवा इस्लामिक मामलों के जानकार और चैरिटी मामलों के दुबई सर्किल के निदेशक डॉ. अहमद अब्दुल अजीज अलहदाद ने दिया है। उनका यह फतवा यूएई के एक अरबी अखबार दैनिक बयान ने प्रकाशित किया है।

डॉ अलहदाद ने क्या कहा?

-बिना अनुमति वाईफ़ाई का उपयोग एक गुनाह है।

-इसकी चोरी से वाईफ़ाई के मालिक पर नेगेटिव असर पड़ता है।

-बिना अनुमति वाईफाई का उपयोग इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर के अधिकार क्षेत्र में भी सेंध लगाने के बराबर है।

-उन्होंने जनता को आगाह किया कि वह अल्लाह से डरते हुए दूसरों की वाईफ़ाई चोरी करने से बचें।

-बिना अनुमति किसी की वाईफाई कनेक्शन का उपयोग चोरी करने वाले को सुरक्षा मामलों का गुनहगार बना सकता है।

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उनका कहना है कि वाईफ़ाई कनेक्शन के मालिक को अधिकार है कि वह संबंधित अधिकारियों को वाईफ़ाई 'चोर' के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दे सकता सकता है ताकि वह अपनी संपत्ति पर बिना अनुमति दूसरों के कब्जे को रुकवा सके।

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