पाकिस्तान बलात्कारियों का रहनुमा: रोजाना 11 लड़कियों का रेप, ऐसे होती है दुर्दशा

बेहद शर्मसार करने वाला आंकड़ा है, कि पाकिस्तान में 6 सालों में 22 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले सामने आये हैं। इतने केस दर्ज होने के बाद भी देश में रेप की घटनाएँ कम नहीं हो रहीं।

Update:2020-12-28 11:48 IST

लखनऊ: पाकिस्तान में दुष्कर्म जैसे आम बात हो गयी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक़, यहां हर दिन कम से कम 11 रेप की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। ये बेहद शर्मसार करने वाला आंकड़ा है, कि पाकिस्तान में 6 सालों में 22 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले सामने आये हैं। इतने केस दर्ज होने के बाद भी देश में रेप की घटनाएँ कम नहीं होने की एक वजह देश का कानून और न्याय व्यवस्था है।

पाकिस्तान में 22 हजार से ज्यादा रेप मामले, सजा सिर्फ 77 को

पाकिस्तान बलात्कार जैसे मामलों को लेकर कितना गंभीर है, इसका पता सिर्फ पिछले कुछ रेप केस के आंकड़ों और उनके मुताबिक आरोपियों को मिली सजा से स्पष्ट होता है। देश में 22 हजार से ज्यादा रेप केस थाने में दर्ज हुए लेकिन सजा सिर्फ 77 लोगों को ही मिली है। मिडिया रिपोर्ट्स में आये ये आंकड़े पुलिस, कानून और न्याय आयोग, पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग, महिला फाउंडेशन और प्रांतीय कल्याण एजेंसियों से प्राप्त किए गए हैं।

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रोजाना होते हैं 11 बलात्कार

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि 22 हजार दुष्कर्म के मामले तो वो हैं, जिसकी शिकायत थाने तक पहुंची लेकिन वास्तव में रेप के मामलों की संख्या करीब 60 हजार से ज्यादा की बताई जा रही है। अधिकतर मामलों में दबाव के चलते केस दर्ज ही नहीं किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मामले बलूचिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर (PoK), सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में पाए गए हैं।

बढ़ते रेप मामलों पर इमरान सरकार ने बनाया सख्त कानून

रेप की बढ़ती घटनाओं पर चुप्‍पी साधे बैठी इमरान सरकार ने अब एक सख्‍त कानून बनाया है। देश में रेप का ऐसा भयानक आंकड़ा होने के बावजूद इमरान सरकार अब तक चुप्पी साधे हुये थी। हालाँकि अब बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्त कानून लाने का फैसला लिया है। सरकार ने रेप मामलों को रोकने के लिए कड़े कानून को मंजूरी दी है, जिसके तहत दुष्कर्म के दोषियों को दवा देकर बधिया भी बनाया जा सकता है।

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दुष्कर्म रोधी अध्यादेश को मिली मंजूरी

पाकिस्तान की इमरान कैबिनेट से कानून को मंजूरी मिलने के बाद बीते मंगलवार को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नए दुष्कर्म रोधी अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए। इस अध्यादेश में दुष्कर्म के मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन करने का भी प्रावधान है।

दोषी को बनाया जाएगा बधिया

वहीं महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई होगी। अध्यादेश के मुताबिक़, अदालतें चार महीने में सुनवाई पूरी कर लेगी। इसके अलावा दुष्कर्म में दोषी पाए जाने वाले को बधिया या नपुंसक किये जाने का प्रावधान है। हालांकि, इसके लिए दोषी की सहमति भी लेनी होगी।

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