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आ गया चिदंबरम पर फैसला, अब लालू जैसा होगा इनका भी हाल

गिरफ्तार करने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। बुधवार रात को लंबे ड्रामे के बाद सीबीआई ने पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता को उनके घर से गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही सीबीआई ने हेडक्वार्टर में उनसे लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की।

Dharmendra kumar
Published on: 22 Aug 2019 1:09 PM GMT
आ गया चिदंबरम पर फैसला, अब लालू जैसा होगा इनका भी हाल
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नई दिल्ली: गिरफ्तार करने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने उनको 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। इसके साथ ही अब पी. चिदंबरम 26 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। परिवार के लोग हर रोज आधे घंटे के लिए चिदंबरम से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा वकील भी उनसे हर दिन आधे घंटे के लिए मुलाकात कर सकते हैं। वहीं सीबीआई कोर्ट ने कहा है कि हिरासत में आरोपी की निजी गरिमा का हनन नहीं होनी चाहिए।

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बुधवार रात को लंबे ड्रामे के बाद सीबीआई ने पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता को उनके घर से गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही सीबीआई ने हेडक्वार्टर में उनसे लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की।

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चिदंबरम की कस्टडी जरूरी

सीबीआई की तरफ से कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि आईएनएक्स मीडिया ने गलत तरीके से एफडीआई वसूल की है, जो कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के नियमों का उल्लंघन है।

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सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि चिदंबरम की वजह से आईएनएक्स मीडिया को गलत तरीके से फायदा पहुंचा, जिसके बाद कंपनी ने दूसरी कंपनियों को भी पैसा दिया है। कोर्ट में सीबीआई ने बताया कि करीब 5 मिलियन डॉलर चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम से जुड़ी कंपनियों को दिया गया।

सीबीआई की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया गया कि पी. चिदंबरम ने पद का दुरुपयोग किया। तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि किसी व्यक्ति का चुप रहना उसका अधिकार है, लेकिन जानबूझ कर सवालों को टालना गलत है। उन्होंने कहा कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए चिदंबरम की कस्टडी जरूरी है।

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सिब्बल के सवाल, रात में क्यों किया गिरफ्तार

कोर्ट में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की तरफ से दलील रखते हुए कपिल सिब्बल ने कोर्ट में आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रात में सीबीआई ने चिदंबरम को बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया। सिब्बल ने कहा कि सीबीआई ने चिदंबरम से रात में कोई पूछताछ नहीं की। उनसे सुबह कुल 12 सवाल उनसे पूछे गए।

सिब्बल के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने चिदंबरम का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस मसले में एफआईपीबी पर फैसला लेने वाले 6 अधिकारी ही पकड़ से बाहर हैं।

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आखिर इतनी बेचैन क्यों सीबीआई?

सिंघवी ने कहा कि सीबीआई आखिर इतनी बेचैन क्यों है और क्यों उन्हें अचानक गिरफ्तार करने पर आमादा है। चिदंबरम के वकील सिंघवी ने कहा कि इस मामले में सीबीआई गलत तरीका अपना रही है, चिदंबरम उसके मन-मुताबिक जवाब नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने उनसे 2018 में पूछताछ की थी और फिर उन्हें फोन तक नहीं किया।

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चिदंबरम ने रखी ये दलील

पी. चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में उन्हें बोलने देने की मांग की। एसजी तुषार मेहता के विरोध के बावजूद भी उन्हें बोलने का मौका दिया गाय। चिदंबरम ने कहा कि कृपया आप सवालों और जवाबों को देखिए। ऐसा कोई सवाल नहीं है, जिसका मैंने जवाब न दिया हो। आप ट्रांस्क्रिप्ट पढ़िए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरा बाहर कहीं कोई खाता है, मैंने कहा नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या मेरे बेटे का विदेश में कोई खाता है, मैंने कहा, हां।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

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