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लॉकडाउन-3: किस राज्य में कितनी छूट, जानें, क्या रहेगा बंद-क्या खुला

मोदी सरकार ने लॉकडाउन 3 में आर्थिक गतिविधियों पर छूट दी है तो वहीं कई सेवाओं को पूरी तरीके से बंद रखा है। हर राज्य सरकार ने भी अपने प्रदेश में रियायते दी हैं।

Shivani Awasthi
Published on: 4 May 2020 5:32 AM GMT
लॉकडाउन-3: किस राज्य में कितनी छूट, जानें, क्या रहेगा बंद-क्या खुला
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लखनऊ: कोरोनावायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने दूसरे लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है। हालाँकि पिछले दो लॉकडाउन के तुलना में इस बार जन सहूलियत के लिए छूट का दायरा बढ़ा दिया गया। देश को तीन जोन में बांटकर उनके आधार पर रियायते और बंदिशे तय की गयीं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग रियायते दी गयी हैं।

मोदी सरकार ने लॉकडाउन 3 में आर्थिक गतिविधियों पर छूट दी है तो वहीं कई सेवाओं को पूरी तरीके से बंद रखा है। हर राज्य सरकार ने भी अपने प्रदेश में रियायते दी हैं।

दिल्ली में कितनी छूट-कितनी पाबंदियां:

ये रहेगा खुला

-आज यानी 4 मई से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। जरूरी सेवाओं से सम्बंधित दफ्तरों में 100 प्रतिशत लोग आएंगे, वहीं गैर-जरूरी सरकारी ऑफिस में डिप्टी सेक्रेट्री और 33 फीसदी स्टाफ आएगा।

-निजी कार्यालय भी खुलेंगे, यहां 33 फीसदी स्टाफ आ सकता है। जरूरी सामान की उत्पादक कंपनियां खुलेंगी। सप्लाई चेन भी खुलेगी। आईटी हार्डवेयर, ई-कॉमर्स में जरूरी सेवाएं रहेंगी।

-सभी तरह की स्टैंड-अलोन शॉप खुलेंगी। शराब की दुकानें खुलेंगी।

-शादी समारोह में 50 लोगों और किसी की मौत पर 20 लोगों के एकत्र होने की छूट है।

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ये रहेगा बंद

स्कूल, मॉल, जिम, सैलून, स्पोर्ट्स, होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। कनॉट प्लेस, मॉल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सामान की दुकान खुलेंगी।

शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी।

मेट्रो, बस, रेल, एयर, रिक्शा, ऑटो रिक्शा सेवा बंद रहेंगी।

65 साल से ऊपर बुजुर्ग, गर्भवती, कोई अन्य बीमारी, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में रहेंगे।


उत्तर प्रदेश में क्या खुलेगा -क्या बंद

उत्तर प्रदेश के ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का संचालन होगा। जिसमें सिर्फ 50 फीसदी यात्री सफर कर सकते हैं।

शहर के सिर्फ दो सवारियों को बिठाकर टैक्सी चल सकती है।

एहतियात के साथ औद्योगिक गतिविधियां होंगी। इसमें शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, फैक्टरी खुलने की अनुमति है, पर सशर्त।

सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक के लिए नहीं होगा।

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महाराष्ट्र में लाॅकडाउन 3 में कितनी रियायत

महाराष्ट्र में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर दुकान खोलने के निर्देश हैं। कंटेनमेंट या हॉटस्पॉट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी। वहीं MMR और PMR क्षेत्रों में दुकान कुछ शर्तों के साथ खुलेंगी। स्टैंड अलोन शॉप भी खुलेंगी।

मॉल और प्लाजा में दुकाने बंद रहेंगी। केवल गैर-जरूरी कमोडिटीज की 5 दुकानें ही हर लेन में खुली रहेंगी।

शराब की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन मॉल और रेस्त्रां के अंदर के बार बंद रहेंगे। सैलून भी बंद रहेंगे।

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मध्य प्रदेश में कितनी छूट-कितनी पाबंदियां:

ये सब रहेगा बंद

सभी प्रशिक्षण संस्थान, सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटेरियम, सामुदायिक भवन और धार्मिक स्थान, पूजन स्थल बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन में बसों का संचालन नहीं किया जाएगा।

स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी।

सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम पर पाबंदी है।

60 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है।

शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरुरी काम को छोड़कर कोई बाहर नहीं निकल सकता।

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मिली ये छूट

रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर चार पहिया वाहन में अधिकतम तीन लोग जा सकते हैं।

जरुरी आर्थिक क्षेत्र, निर्यात इकाइयां, औद्योगिक क्षेत्र, जरुरी वस्तुओं के उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयां, जूट उद्योग, पैकेजिंग इकाइयां, नगर क्षेत्र में निर्माण कार्य की अनुमति दी गई है। निर्माण कार्य में केवल स्थानीय श्रमिक शामिल हो सकते हैं।

ऊर्जा परियोजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्माण कार्य, आवश्यक वस्तुओं की बिक्री वाली दुकानें, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी ई-कॉमर्स की गतिविधियां, निजी कार्यालय (33 प्रतिशत स्टाफ के साथ) और सरकारी कार्यालय (अधिकारी 100 प्रतिशत और कर्मचारी 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ) खुलेंगे।

ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होगी। ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसें भी चल सकेंगी और बस डिपो भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। शादी या शोक में सीमित लोगो की उपस्थिति की अनुमति होगी।

रेड और ऑरेंज जोन के बाहरी हिस्सों में भी सीमित संख्या में व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।

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बिहार में लाॅकडाउन 3 में कितनी रियायत

बिहार में सिर्फ 2 जोन (रेड और ऑरेंज) ही रखे गए हैं। जो 13 जिले ग्रीन जोन में थे, उन्हें ऑरेंज जोन मे रखा गया हैं।

ऑरेंज जोन में आने वाले सभी जिलों में सभी प्रकार के निर्माण कार्य, सभी प्रकार के वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स, सैलून और स्पा खोलने की इजाजत दी गई है। उद्योगों को भी चलाने की इजाजत दी गई है।

रेड जोन में आने वाले 5 जिलों में वहां के जिलाधिकारी हालात के मुताबिक छूट और प्रतिबंध तय करेंगे।

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आंध्र प्रदेश में मिली ये छूट

आंध्र प्रदेश में सचिवालय खुला। कर्मचारियों को काम करने की अनुमति होगी। सहायक सचिव के पद से ऊपर के सभी कर्मचारी नियमानुसार नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होंगे। अन्य विभाग में 33 फीसदी कर्मचारी कार्यालय आ सकेंगे।

मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, दिल, किडनी से जुड़े मरीजों को छूट होगी। गर्भवती महिलाओं को भी छूट होगी।

शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति है।

साथ ही शराब की कीमतों में 25 फीसदी का इजाफा भी किया गया।


जम्मू कश्मीर में लाॅकडाउन 3 में रियायतें

जम्मू कश्मीर में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कंस्ट्रक्शन, औद्योगिक इंडस्ट्री, दुकानों को अनुमति होगी।

रेड जोन जिलों में जरूरी वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स को होम डिलीवरी की इजाजत।

ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब को एक ड्राइवर और दो सवारी के साथ चलने की इजाजत। 50 फीसदी यात्रियों के साथ बस सिर्फ जिले में ही चल सकेंगी।

ऑरेंज जोन में 33 फीसदी स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिस में काम होगा।

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इन पर रोक

मेडिकल सेवा, सुरक्षा आदि के अलावा यातायात पर रोक रहेगी।

स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

सिनेमा, मॉल्स, जिम आदि बंद रहेंगे।

शराब की दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, सैलून, स्पा बंद रहेंगे।

धार्मिक जगह बंद, जमावड़ा लगाए जाने की अनुमति नहीं।

शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच निकलने की इजाजत नहीं।


ओडिशा में कितनी छूट-कितनी पाबंदियां:

स्कूल-कॉलेज, इंटर स्टेट बस ट्रांसपोर्ट बंद, सिनेमा, मॉल्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स, बार, सेमिनार हॉल, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

मॉल्स को छोड़कर दुकानों को खोलने की अनुमति है।

चार पहिया वाहनों में ज्यादा से ज्यादा दो लोगों को अनुमति होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति है, हालांकि शहरी क्षेत्रों में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई है।

33 फीसदी स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिस को खोलने की अनुमति है।

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पंजाब में आज से कितनी छूट

सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन करने की अनुमति नहीं है।

शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू आदि की बिक्री करने वाली दुकानें एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करेंगी और एक दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद नहीं होंगे।

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