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लॉकडाउन पर बड़ा ऐलान: 31 तक जारी रहेगा ये सख्त नियम, ये हैं गाइडलाइंस

उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले के चलते बड़ी खबर आई है। यूपी में 31 जुलाई तक वीकेंड लॉकडाउन यानी शनिवार और रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा।

Newstrack
Published on: 15 July 2020 9:33 AM GMT
लॉकडाउन पर बड़ा ऐलान: 31 तक जारी रहेगा ये सख्त नियम, ये हैं गाइडलाइंस
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले के चलते बड़ी खबर आई है। यूपी में 31 जुलाई तक वीकेंड लॉकडाउन यानी शनिवार और रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि प्रदेश में 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। यूपी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने पूर्ण लॉकडाउन लगाने की बातों को खारिज करते हुए जानकारी दी है।

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लॉकडाउन करने का आदेश

प्रदेश अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। 14 जुलाई को जारी शनिवार व रविवार को लॉकडाउन करने का आदेश ही लागू रहेगा।

साथ ही प्रदेश में प्रत्येक हफ्ते शनिवार व रविवार को होने वाले लॉकडाउन के लिए यूपी सरकार ने 14 जुलाई को गाइडलाइंस जारी कर दी। यह लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी सभी बाजार, मॉल व दफ्तर बंद रहेंगे। सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं:

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ये हैं गाइडलाइंस

- इस अवधि में (प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 5.00 बजे तक) संपूर्ण प्रदेश में समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर) बंद रहेंगे।

- समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी के खुलने की अवधि प्रात: 9.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक रहेगा।

-समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के पालन सुनिश्चित करते हुए अविध में खुले रह सकते हैं।

- इस अवधि में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखानें जिनमें आईटी और ITes से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं चलते रहेंगे।

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हालांकि इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्यत: स्थापित की जाएगी।

- समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई रोक नहीं।

- रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति जारी रहेगा।

- अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवा पहले की तरह ही जारी रहेगी। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों व यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

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आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं

- राज्यमार्गों के किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे

- मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।

- जिला-प्रशासन द्वारा सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।

- स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जोकि चलता रहेगा।

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साथ ही इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर, अधिकारी/कर्मचारियों की पहचान पत्र के आधार पर आने जाने का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

दुकानें

-सब्जी व फलों की सभी मंडियां व दुकानें पूर्ववत खुली रहेंगी।

-आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा।

- सभी वृहद निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन व निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।

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- प्रत्येक सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासवि पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरुकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा।

- प्रत्येक जनपद में मजिस्ट्रेड व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों/यूपी-112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

- शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की समीक्षा के लिए जिलों में तैनात नोडल अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ उपरोक्त दिशा-निर्देशों का भी प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाएगा।

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