Aligarh News: भाजपा मेयर प्रत्याशी का नामांकन आरोपों के घेरे में, राज्य चुनाव आयोग से की गई शिकायत
Aligarh News: शिकायतकर्ता ने कहा- नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने कोर्ट में रिट भी डाली थी। ऐसी परिस्थिति में निगम द्वारा दी गई एनओसी पूर्णता अवैधानिक होने के कारण मेयर पद का नामांकन निरस्त किए जाने की मांग की है।
Aligarh News: अलीगढ़ में मेयर प्रत्याशी का नामांकन आरोपों के घेरे में आ गया है। दरअसल भाजपा के प्रत्याशी को नगर निगम द्वारा एनओसी देने पर सवाल उठाए गए हैं। अलीगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायत कर नामांकन रद्द करने की मांग की है। सुरेंद्र नगर निवासी अनूप कौशिक ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को शिकायत भेजी है। आरोप लगाया है कि मेयर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल ने 24 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल किया था। जिसमें नगर निगम द्वारा प्रदान की गई एनओसी भी दाखिल की गई। एनओसी में नगर निगम के संपत्ति अधिकारी द्वारा उन पर कोई देयता व नगर निगम की संपत्ति न होने का प्रमाण पत्र दिया गया है जबकि मेयर प्रत्याशी व उनके परिजनों पर पूर्व में नगर निगम भूमि को अवैध प्रपत्र के आधार पर बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में हाईकोर्ट में रिवीजन लंबित है।
नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने कोर्ट में रिट भी डाली थी। ऐसी परिस्थिति में नगर निगम द्वारा दी गई एनओसी पूर्णता अवैधानिक होने के कारण मेयर पद का नामांकन निरस्त किए जाने की मांग की है। हालांकि भाजपा के मेयर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल ने मामला फर्जी बताया है और कहा है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। न्यायालय ने मुझे क्लीनचिट देकर बाइज्जत बरी किया है और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रशांत सिंहल बताते हैं कि जो मुकदमें पहले जमीनों के संबंध में लिखा गया व पूर्व में खत्म हो चुका है।