प्राइमरी टीचर्स के लिए खुशखबरी, HC ने सुनाया ये बड़ा फैसला
राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली को लेकर पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि 3 नवंबर, 2019 के पूर्व CTET परीक्षा को पास कर चुके उम्मीदवार ही बहाली के इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। कोर्ट ने बिहार शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।
पटना: बिहार शिक्षक नियुक्ति को लेकर पटना हाइकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर पटना हाईकोर्ट ने कहा कि सीटीईटी परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार ही बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरु की जाएगी। इस बहाली में 23 नवंबर, 2019 के पूर्व CTET परीक्षा के उम्मीदवार ही शामिल होंगे। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा और आज इस फैसले को सार्वजिक तौर परसुनाया गया।
पूर्व CTET परीक्षा पास उम्मीदवार ही होगी बहाली
बता दें कि राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली को लेकर पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि 3 नवंबर, 2019 के पूर्व CTET परीक्षा को पास कर चुके उम्मीदवार ही बहाली के इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। कोर्ट ने बिहार शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का बयान
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया, “राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर 2019 में CTET पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं। इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है।“
राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली
अधिवक्ता दीनू कुमार ने आगे कहा, “इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।”
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हजारों को उम्मीदावारों को मिलेगी राहत
पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में शिक्षक नियुक्ति के इस प्रक्रिया से हजारों को उम्मीदावारों को राहत मिलेगी, वो भी ऐसे समय में जब राज्य के युवा में बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं।
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