GST मुआवजे के लिए राज्यों को मिले दो विकल्प, काउंसिल ने कही ये बात
बैठक में कोरोना संकट में आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने पर मंथन हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि लगभग पांच घंटे तक चली इस बैठक में राज्यों को दो विकल्प दिए गए हैं।
नई दिल्ली: आज यानी गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 41वीं बैठक हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में कोरोना संकट में आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने पर मंथन हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि लगभग पांच घंटे तक चली इस बैठक में राज्यों को दो विकल्प दिए गए हैं।
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राज्यों के पास क्या हैं दो विकल्प?
वित्त मंत्री ने जिन दो विकल्पों की बात की वो ये है कि या तो केंद्र खुद उधार लेकर राज्यों को GST का मुआवजा दे या फिर RBI से उधार लिया जाए। राज्य सात दिनों के अंदर इस पर अपनी राय देंगे। यानी सात दिन बार एक बार फिर इस पर संक्षिप्त बैठक होगी। यह विकल्प केवल इस साल के लिए है। अप्रैल 2021 में फिर से GST काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें हालात की समीक्षा की जाएगी।
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GST कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी
वित्त सचिव के मुताबिक, कोरोना वायरस महामारी के कारण चालू वित्त वर्ष (2020-21) में GST कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी की आशंका है। राज्यों को मई, जून, जुलाई और अगस्त यानी चार महीने का मुआवजा नहीं दिया गया है। सरकार ने हाल ही में वित्त मामलों की स्थायी समिति से कहा था कि उसके पास राज्यों को मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं हैं।
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चार महीने से नहीं मिला मुआवजा
GST काउंसिल की बैठक के बाद वित्त सचिव (Finance Secretary) ने बताया कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए GST मुआवजे के तौर पर 1.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक जारी किए थे, जिसमें मार्च के लिए 13,806 करोड़ रुपये शामिल हैं। 2019-20 के लिए जारी मुआवजे की कुल राशि 1.65 लाख करोड़ है, जबकि उपकर राशि 95,444 करोड़ थी।
GST रिटर्न की लेट फीस पर छूट
बता दें कि बीते 12 जून को GST काउंसिल की आखिरी बैठक हुई थी। इस बैठक में साल दर साल GST रिटर्न की लेट फीस पर छूट दी गई थी। कोरोना काल में GST काउंसिल की यह पहली बैठक थी। इससे पहले मार्च में जीएसटी काउंसिल की 39वीं बैठक हुई थी।
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