Assembly Election 2022: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा बढ़ाई

Assembly Election 2022: रविवार को चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए स्टार प्रचारकों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब पार्टियां चुनावी राज्यों में अधिकतम स्टार प्रचारकों को उतार सकती है।

Written By :  Krishna Chaudhary
Published By :  Deepak Kumar
Update:2022-02-20 22:04 IST

चुनाव आयोग की तस्वीर  (फोटो:सोशल मीडिया)

Assembly Election 2022: कोरोना महामारी (Coronavirus) के प्रकोप के कारण देश के पांच राज्यों में चुनाव प्रचार फीका रहा है। कोरोना को लेकर चुनाव आयोग (Election commission) के सख्त गाइडलाइन के कारण चुनाव प्रचार में ज्यादा रौनक नहीं दिखी। हालांकि अब जब देशभर में कोरोना के मामले तेजी से नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, चुनाव आयोग (Election commission) ने ढील देनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में रविवार को चुनाव आयोग (Election commission) ने बड़ा फैसला लेते हुए स्टार प्रचारकों की संख्या बढाने का निर्णय लिया है। अब पार्टियां चुनावी राज्यों में अधिकतम स्टार प्रचारकों को उतार सकती है।

चुनाव आयोग का निर्णय

केंद्रीय निर्वाचन आयोग (central election commission) ने स्टार प्रचारकों की बंदिश पर से रोक हटाते हुए सभी दलों से अपने स्टार प्रचारकों की सूची 23 फरवरी के शाम पांच बजे तक जमा करने को कहा है। अब राष्ट्रीय और राज्य के दलों के लिए 40, मान्य़ता प्राप्त दलों के अलावा अन्य दलों के 20 स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार कर सकते हैं। सियासी दलों को इनकी सूची 23 फरवरी के शाम पांच बजे तक जमा करना होगा।

चुनाव आयोग (Election Commission) ने राजनीतिक दलों को लिखे खत में कहा कि देश में कोरोना के नए मामलों और सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कोरोना प्रतिबंधों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। ऐसे में आयोग ने विचार विमर्श के बाद स्टार प्रचारकों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग (Election Commission) ने मणिपुर विधानसभा चुनाव (Manipur Assembly Elections) के दोनों चरणों, यूपी के तीन चरणों और असम के माजुली विधानसभा उपचुनाव (Majuli assembly byelection in Assam) के लिए सियासी दलों से स्टार प्रचारकों की सूची मांगी है।

बता दें कि चुनाव आयोग (Election Commission) ने 2020 के अक्टूबर माह में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों के स्टार प्रचारकों की सीमा 40 से घटाकर 30 कर दी गई थी। आयोग (Election Commission) ने बिहार विधानसभा चुनाव (bihar assembly election) समेत अन्य उपचुनावों में कोरोना के दौरान काफी भीड़ को देखते हुए ये निर्णय़ लिया था।

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