Corona Unlock: 21 जून से यूपी-दिल्ली में कोरोना अनलॉक में मिली छूट, जानें क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद

Corona Unlock: कोरोना के मामलों में कमी आने लगी है। ऐसे में दिल्ली सरकार और यूपी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में छूट देना शुरू कर दिया है।

Newstrack :  Network
Published By :  Vidushi Mishra
Update: 2021-06-20 09:42 GMT

दिल्ली में अनलॉक (फोटो- सोशल मीडिया)

Corona Unlock: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली(Delhi Unlock) में कोरोना की रफ्तार(Coronavirus in Delhi) धीमे हो गई है। हर दिन संक्रमण के मामलों में कमी आई है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में छूट देना शुरू कर दिया है। जिसके चलते सोमवार यानी 21 जून से रेस्टोरेंट और बार (Open Restaurants Bars) खोलने की मंजूरी दे दी गई है। यूपी(UP Unlock) में भी मामले कम होने की वजह से अनलॉक के अगले चरण की घोषणा कर दी गई है।

अनलॉक की प्रकिया बढ़ाते हुए दिल्ली में कोविड प्रतिबंधों में छूट 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। इस बार रेस्टोरेंट-बार में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत है। राजधानी में रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा और बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेगा। जबकि सभी बाज़ार और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है।

दिल्ली में मिलेगी ये छूट

इस बार की गाइडलाइन के अनुसार, सोमवार से दिल्ली के लोगों को पहले से ज्यादा राहत मिली है। जिसके चलते पब्लिक पार्क और गार्डन भी खोल सकेंगे। साथ ही 21 जून से राजधानी में पब्लिक, पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब और आउटडोर योगा एक्टिविटी की मंजूरी भी मिल गई है। बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल्स की बात करें तो ये सुबह 10 बजे से रात के आठ बजे तक खुल सकेंगे।

लेकिन अभी भी दिल्ली के सभी स्कूल, कोचिंग, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। साथ ही सामाजिक, राजनीतिक या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी गई है।

इसके अलावा स्विमिंग पूल, स्टेडियम, सिनेमा, थियेटर, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम और योगा संस्थान, सार्वजनिक पार्क और गार्डन ये सब बंद रहेंगे।

दूसरी तरफ सरकारी हफ्ते बीते हफ्ते की तरह ही खुलेंगे। जैसे की ग्रुप ए के कर्मचारी 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ऑफिस आ सकते हैं। अन्य कर्मचारियों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ आना होगा।

वहीं राजधानी पुलिस विभाग और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 100 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी। निजी ऑफिस में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कर्मचारी काम कर सकते हैं।

यूपी में 21 जून से अनलॉक की ये है प्रक्रिया

राज्य की योगी सरकार ने महामारी कोरोना की वजह से पाबंदियों में अब और छूट दे दी है। यूपी के सभी 75 जिलों में नाइट कोरोना कर्फ्यू में 21 जून से दो घंटे की और छूट देने का ऐलान हुआ है। हफ्ते में पांच दिन दुकान और बाजारों के साथ मॉल व रेस्‍टोरेंट भी खुलने की मंजूरी दी गई है। इस बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोरोना के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है।

ये मिली है छूट

21 जून सुबह 7:00 बजे से रात 9 बजे तक दुकान और बाजार खोलने की इजाजत

लेकिन हर शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।

सोमवार से शुक्रवार तक राज्य के मॉल्स खोलने की इजाजत दी गई है। जिसमें कोविड गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रदेश में स्मारक, प्राणी उद्यान पार्क एवं उद्यान अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जाने की अनुमति दी गई है। 

साथ ही मिठाई, स्ट्रीट फूड, फ़ास्ट फ़ूड की दुकानों में लोगों के बैठक कर या खड़े होकर खाने की इजाजत नहीं दी गई है।

लेकिन अभी भी सिनेमा हॉल ,स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

यूपी में रेस्टोरेंट, होटल को ईटिंग प्वाइंट सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कोविड-कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत रहेगी।

इसके साथ ही सरकारी विभागों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी और कार्यालयों में कोविड-19 हेल्प डेस्क की स्थापना बेहद जरूरी रहेगी।

इसके अलावा शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थान अथवा खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को सशर्त अनिवार्यता एवं प्रोटोकॉल के हिसाब से अन्य सावधानियों के साथ करने की इजाजत दी गई है।

वहीं कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों मंदिरों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी गई है।


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