ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मामले में आरोपी नवनीत कालरा को मिली जमानत, कोर्ट ने रखी ये शर्त
नवनीत कालरा को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई है।
नई दिल्ली: बिजनेसमैन नवनीत कालरा (Navneet Kalra) को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर (Oxygen concentrator) की कालाबाजारी के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट (Saket Court) से जमानत मिल गई है। यह जमानत उसे कई शर्तों के साथ दी गई है। साथ ही कोर्ट ने कालरा को उन लोगों से संपर्क करने से मना किया है जिन्हें उसने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचे थे। बता दें, कोर्ट इससे पहले जमाखोरी से जुड़े मामले में 5 सह-आरोपियों को जमानत दे चुकी है।
जानकारी के मुताबिक नवनीत कालरा (Navneet Kalra) को जमानत देने में कोर्ट ने मुख्य रूप से तीन शर्तें रखी हैं। पहली, वह सुबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दूसरी, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। तीसरी, जांच में पूरा सहयोग देंगे। कोर्ट में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कालरा की जमानत याचिका का विरोध किया।
रेस्टोरेंट में बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले थे
आपको बता दें कि नवनीत कालरा (Navneet Kalra) का दिल्ली में खान चाचा के नाम से रेस्टोरेंट है, जिसमें नामी क्रिकेटरों समेत कई बड़ी हस्तियों का आना जाना लगा रहता है। पिछले महीने कोरोना महामारी (Coronavirus) की वजह से दिल्ली (Delhi) में ऑक्सीजन (oxygen) की किल्लत शुरू हो गई। उसी दौरान ऑक्सीजन बनाने वाले कंसंट्रेटरों की जमाखोरी (Oxygen Concentrators Hoarding Case) की शिकायतें भी सामने आने लगी। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने खान चाचा रेस्टोरेंट पर छापा मारा तो वहां पर उसे बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले। इसके बाद कंसेंट्रेटरों की जमाखोरी के आरोप में नवनीत कालरा (Navneet Kalra) समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था।