वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, अब स्टेट बदलने पर नहीं कराना होगा गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन, सरकार ने दी राहत
काम की वजह से, नौकरी-कारोबार की वजह से अगर आपको बार-बार राज्य बदलने पड़ते हैं और फिर गाड़ियों के ट्रांसफर कराने पड़ते हैं। तो अब आपकी ये परेशानी दूर होने वाली है।
नई दिल्ली: काम की वजह से, नौकरी-कारोबार की वजह से अगर आपको बार-बार राज्य बदलने पड़ते हैं और फिर गाड़ियों के ट्रांसफर कराने पड़ते हैं। तो अब आपकी ये परेशानी दूर होने वाली है। अब सरकार ने नए राज्य में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के नियम में कुछ परिवर्तन किया है। जिसके तहत अब नया रजिस्ट्रेशन मार्क भारत सीरीज के बीएच (BH) के नाम से शुरू होगा।
जीं हां सरकार के नए नियम से मुताबिक, अब आपको जल्द ही सड़कों पर एक खास सीरीज के नंबर प्लेट की गाड़ियां दिखेंगी। इन गाड़ियों की नंबर प्लेट में शुरुआत में BH होगा।
भारत सीरीज
नए नियम के अनुसार, इस सीरीज के नंबर की गाड़ी जिसके पास होगी, उसे किसी दूसरे राज्य में जाने पर आरसी ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 26 अगस्त को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, भारत सीरीज में नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। तो अब राज्य बदलने से गाड़ी के ट्रांसफर जैसी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा आपको। चलिए बताते हैं कि इस सीरीज के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। कितना खर्चा आएगा।
गाड़ियों के नंबर प्लेट में इस नई BH सीरीज के शुरू हो जाने के बाद इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा, जिनकी नौकरी में ट्रांसफर होता रहता है। तो अब उनके गाड़ी दूसरे राज्यों में ले जाने में परेशानी नहीं होगी।
बता दें, भारत सीरीज में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा डिफेंस पर्सनल, केंद्र सरकार/राज्य सरकार के कर्मचारियों, सेंट्रल/स्टेट पीएसयू और निजी क्षेत्र की कंपनियों और संस्थानों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक रूप से दी गई है। निजी क्षेत्र की उन कंपनियों और संस्थानों के कर्मचारी यह सुविधा ले सकते हैं जिनके दफ्तर चार या ज्यादा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में हैं। यानी उनकी तीन से ज्यादा ब्रांच हो।
रोड टैक्स
नई सीरीज बीएच BH की गाड़ियों पर एक बार में दो साल का रोड टैक्स लगेगा। और आगे भी ये दो साल के हिसाब से लगता रहेगा। फिर 14 साल पूरे होने के बाद रोड टैक्स सालाना लगने लगने लगेगा।
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