लखनऊ: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें छात्रों को राहत देते हुए कहा गया है कि अब किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते समय मूल दस्तावेज (ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स) नहीं जमा करना पड़ेगा। इसके साथ ही एडमिशन कैंसिल करवाने पर फीस भी वापस देनी होगी।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेडक़र ने ट्वीटर पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि उच्च शिक्षण संस्थान अगर दाखिला वापस लेने वाले विद्यार्थियों को उनकी फीस नहीं लौटाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब किसी भी शिक्षण संस्थान को विद्यार्थियों के दस्तावेजों की मूल प्रति रखने का अधिकार नहीं होगा। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि 2019-2020 से विद्यार्थियों को अपने दस्तावेजों की मूल प्रति जैसे की मार्कशीट्स व अन्य सर्टिफिकेट्स शिक्षण संस्थान में दाखिला लेते समय नहीं जमा करना पड़ेगा।
वापस करनी होगी फीस
मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि कॉलेज एडमिशन प्रोसेसिंग फीस के नाम पर काफी फीस रख लेते हैं, लेकिन अब 5 फीसदी ही या अधिकतम 5 हजार रुपए ही कॉलेज अपने पास रख सकता है।
एडमिशन बंद होने के 15 दिन पहले यदि कोई भी छात्र एडमिशन कैंसल करवाता है तो उसे पूरी फीस वापस दी जाएगी। वहीं अंतिम तारीख के बाद 15 दिनों के भीतर एडमिशन कैंसिल करवाने पर कॉलेज को 80 फीसदी फीस वापस लौटानी होगी। जो छात्र एडमिशन होने के बाद 16 से 30 दिनों के भीतर एडमिशन कैंसल कराते हैं उन्हें 50 फीसदी फीस लौटाई जाएगी।
किनके लिए लागू होगा ये नियम
विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएशन, पोस्टग्रेजुएशन और रिसर्च प्रोग्राम में ये नियम लागू होगा। इसके साथ ही ये नियम डीम्ड विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा।