सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम, नहीं ले पाएगा कॉलेज अब मनचाही फीस

अब प्राइवेट कॉलेज वाले नहीं वसूल पाएंगे मन चाही फीस। खास तौर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2020-21 से जो फीस वसूलता पाया जाता है।

Update: 2023-08-28 07:07 GMT

नई दिल्ली: अब प्राइवेट कॉलेज वाले नहीं वसूल पाएंगे मन चाही फीस। खास तौर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2020-21 से जो फीस वसूलता पाया जाता है। उसके लिए सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है। सरकार इस मामले में इसी हफ्ते एक फीस कमेटी गठित करने जा रही है।

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केंद्र सरकार की मेडिकल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कॉलेजों की फीस निर्धारण कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में फीस कमेटी बनाने की सिफारिश की है। कमेटी ने सभी 126 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की फीस पर लगाम कसने वाला पहला डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी फीस रेगुलेशन भी बना दिया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRDM) के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मद्रास हाईकोर्ट ने मेडिकल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की फीस पर लगाम लगाने संबंधी आदेश सरकार को दिया था। इसी के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने मेडिकल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की फीस पर लगाम लगाने संबंधी कमेटी गठित की थी।

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कमेटी ने इसी हफ्ते सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है। कमेटी ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में मेडिकल के साथ-साथ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट समेत सभी प्रोफेशनल संस्थानों को भी शामिल कर लिया है। इसमें सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। ये नियम सभी प्रकार की 126 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी पर लागू होगा।

मानदंड तय करेगी फीस कमेटी

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, कमेटी फीस तय करने संबंधी सभी मानदंड बनाएगी। इसी कमेटी की सिफारिशों को अगले शैक्षणिक सत्र में लागू किया जाना है।

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ली जाएगी इसी हफ्ते लोगों से राय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसी हफ्ते कमेटी द्वारा तैयार पहले डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी फीस रेगुलशन को पब्लिक डोमेन में डालेगा। यूजीसी वेबसाइट समेत अन्य सरकारी डोमेन पर फीस रेगुलेशन उपलब्ध होगा। इसमें छात्रों, अभिभावकों, शिक्षाविद्, संस्थानों समेत आम लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। इन प्रस्तावों के आधार पर फीस रेगुलेशन में बदलाव किया जाएगा।

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