NEET 2017: परीक्षा रद्द करने की गुहार पर मद्रास HC ने जारी किया CBSE को नोटिस

मद्रास हाई कोर्ट ने नीट 2017 को रद्द करने की याचिका के संंबंध में सीबीएसई को एक नोटिस जारी किया है। जस्टिस आर.महादेवन की एक वेकेशन बेंच ने एक याचिका पर सीबीएसई को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) का आयोजन 7 मई को कई भाषाओं में हुआ था।

Update: 2017-05-24 08:38 GMT

चेन्नै: मद्रास हाई कोर्ट ने नीट 2017 को रद्द करने की याचिका के संंबंध में सीबीएसई को एक नोटिस जारी किया है। जस्टिस आर महादेवन की एक वेकेशन बेंच ने एक याचिका पर सीबीएसई को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) का आयोजन 7 मई को कई भाषाओं में हुआ था।

ये भी पढ़ें... भारतीय छात्रों को विदेश से MBBS करने के लिए भी देना होगा NEET

एक कैंडिडेट्स की मां याचिका दाखिल करके परीक्षा को रद्द करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि अलग-अलग भाषा में प्रश्नपत्र एक जैसे नहीं थे, जो संविधान के आर्टिकल 14 के तहत छात्रों को मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन है। मामले पर बुधवार (24 मई) को सुनवाई होनी है।

ये भी पढ़ें... NEET परीक्षा में छात्रों ने CBSE पर लगाया धांधली का आरोप, अखिलेश यादव से लगाई गुहार

नीट का फिर से आयोजन की मांग

याचिकाकर्ता ने कहा कि तमिल, इंग्लिश और हिंदी भाषा में नीट का आयोजन हुआ। इंग्लिश के प्रश्नपत्र तो सीबीएसई के सिलेबस पर आधारित थे, लेकिन तमिल का एक सेट राज्य के पाठ्यक्रम पर आधारित था। उन्होंने कहा कि अथॉरिटीज ने नीट परीक्षा देने वाले छात्र से यह कभी नहीं कहा कि अलग-अलग भाषा के प्रश्नपत्र एक जैसे नहीं होंगे और वे अलग-अलग भाषा के लिए अलग-अलग प्रश्नपत्र तैयार करेंगे। उन्होंने NEET 2017 का फिर से आयोजन कराने की मांग की है।

Tags:    

Similar News