कंगना रनौत पर बड़ी खबर: कोर्ट ने इस मामले में दी राहत, लगे हैं ये आरोप

कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ FIR रद्द कराने की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों के खिलाफ कोई एक्शन ना लेने के निर्देश दिए हैं।

Update: 2020-11-24 12:19 GMT
कंगना रनौत पर बड़ी खबर: कोर्ट ने इस मामले में दी राहत, लगे हैं ये आरोप

लखनऊ: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) बीते कई दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वह कई विवादों में घिरी हुई हैं। वहीं इस बीच आज यानी मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट (High Court of Bombay) ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ एफआईआर रद्द कराने की याचिका पर सुनवाई की। बता दें कि कंगना पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दो संप्रदायों में मतभेद पैदा करने का आरोप है।

कोर्ट ने कंगना और रंगोली के खिलाफ कोई एक्शन ना लेने के दिए निर्देश

मंगलावर को बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में लॉयर रिजवान मर्चेंट ने कंगना और उनकी बहन रंगोली का पक्ष रखा। वहीं मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कंगना रनौत और रंगोली चंदेल के खिलाफ कोई एक्शन न लेने का निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट ने कंगना और रंगोली को ये निर्देश दिए हैं कि दोनों इस मामले से जुड़ी कोई भी पोस्ट या कमेंट सोशल मीडिया पर नहीं करेंगी।

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(फोटो- इंस्टाग्राम)

11 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई

इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना और उनकी बहन से आठ जनवरी को बांद्रा पुलिस स्टेशन में उपस्थित रहने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि कंगना और रंगोली दोनों आठ जनवरी को पुलिस स्टेशन में उपस्थित रहें। बता दें कि अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को करेगी। अब अगली सुनवाई में चीजें थोड़ा और बेहतर ढंग से स्पष्ट हो सकेंगी।

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(फोटो- इंस्टाग्राम)

कंगना पर दो संप्रदायों में मतभेद पैदा करने का आरोप

जानकारी के लिए आपको बता दें कि कंगना पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दो संप्रदायों में मतभेद पैदा करने का आरोप है। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। कंगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-ए , 295-ए , 124-ए (राजद्रोह), 34 (साझा इरादे) के तहत एफआईआर दर्ज कीगई है। जिसके बाद कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है।

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