1.16 लाख का चालान! जो बन गया ढाई लाख का, अजीब किस्सा

दरअसल, पूरे देश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हो रहे ट्रैफिक चालानों की बाजार में अलग ही चर्चा है। बताया जा रहा है कि नियमों की उल्लघन करने पर 1,000 रूपये से लेकर लाखों रूपये का चालान किया जा रहा है।

Update:2023-04-09 17:45 IST

नई दिल्ली: एक तरफ जहां देश में 1 सितम्बर से मोटर व्हीकल एक्ट, संशोधित अधिनियम लागू किया गया है, वहीं इसके लेकर तरह-तरह के जोक, मेमेज़, वीडियो वायरल है रहा है।

दरअसल, पूरे देश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हो रहे ट्रैफिक चालानों की बाजार में अलग ही चर्चा है। बताया जा रहा है कि नियमों की उल्लघन करने पर 1,000 रूपये से लेकर लाखों रूपये का चालान किया जा रहा है।

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नया मामला बेहद ही रोचक एवं हास्यपद है, बताया जा रहा है कि मोटर वीइकल ऐक्ट 2019 के तहत एक ट्रक का 1.16 लाख रुपये का चालान हुआ है।

ट्रक मालिक ने किसी तरह पैसे जोड़ कर अपने ड्राइवर को आरटीओ ऑफिस में जमा करने के लिए कहा। लेकिन ड्राइवर पैसे लेकर नौ दो ग्यारह हो गया।

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फिलहाल ट्रक ड्राइवर को उत्तर प्रदेश के फिरोजपुर से गिरफ्तार किया गया है। मालिक यामीन खान ने उसपर 1.16 लाख रुपये लेकर भागने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपी की पहचान झब्बू हुसैन के रूप में हुई है।

ट्रक मालिक ने कहा...

ट्रक मालिक ने कहा कि उनके ट्रक का रेवाड़ी में 1.16 लाख रुपये का चालान हुआ था। चालान का कारण ओवरलोडिंग था। इसके साथ ही मालिक ने बताया कि वह पैसा ड्राइवर को देकर जमा करके आने को कहा।

मालिक का आरोप है कि ड्राइवर रेवाड़ी नहीं पहुंचा और फिर उसने फोन भी उठाना बंद कर दिया।

कर रहा था गलत ड्राइविंग...

घटना की जानकारी के अनुसार केस दर्ज होने के बाद पुलिस टीम पूछताछ के लिए ड्राइवर के घर पहुंची थी। जहां से पुलिस ने झब्बू के साथ पैसे बरामद कर लिए हैं।

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मोटर वीइकल ऐक्ट में हुए बदलाव के बाद ओवरलोडिंग का जुर्माना भी बढ़ गया है। ओवरलोडिंग का जुर्माना 2 हजार से बढ़कर 20 हजार हो गया है। वहीं अतिरिक्त भार के लिए प्रति टन पर दो हजार रुपये देने होते हैं। यह पहले एक हजार रुपये प्रति टन था।

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