GST चोरी का भंडाफोड़: एक शख्स गिरफ्तार,1200 करोड़ का फर्जीवाड़ा
दिल्ली में केंद्रीय कर विभाग की टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने टैक्स का लाभ लेने के लिए 1200 करोड़ रुपये के मूल्य के फर्जी बिल का उपयोग किया। पश्चिमी दिल्ली के जीएसटी सुपरिटेंडेंट नरोत्तम के मुताबिक, दया शंकर कुशवाहा ने सरकार के साथ धो
नई दिल्ली :दिल्ली में केंद्रीय कर विभाग की टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने टैक्स का लाभ लेने के लिए 1200 करोड़ रुपये के मूल्य के फर्जी बिल का उपयोग किया। पश्चिमी दिल्ली के जीएसटी सुपरिटेंडेंट नरोत्तम के मुताबिक, दया शंकर कुशवाहा ने सरकार के साथ धोखाधड़ी के लिए 49 मुखौटा कंपनियों के नेटवर्क का उपयोग किया और इस तरह से 124 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े 1200 करोड़ रुपये के फर्जी बिल काट दिए।
यह गिरोह किसी माल की आपूर्ति के बिना ही नरली चालान (इनवॉयस) जारी कर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रहा था। इसके पास से 1200 करोड़ रुपये के फर्जी इनवॉयस मिले हैं। केंद्रीय कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान दया शंकर कुशवाहा के रूप में हुई है। इसने दो पैन कार्ड बनवा रखे हैं, जिससे जुड़ी 14 फर्म हैं। आरोप है कि इसने 49 छद्म कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर 1200 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी किया। अब तक इनसे जुड़े 60 बैंक खातों का पता लगाया जा चुका है।
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जीएसटी में फर्जी टैक्स इनवॉयस के जरिये कर चोरी के दिन अब लदने ही वाले हैं। जीएसटी कानून में अब फर्जी इनवॉयस के जरिये इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके तहत जुर्माने की राशि उतनी ही होगी, जितने की फर्जी इनवॉयस जारी की गई है। यह बदलाव एक अप्रैल, 2020 से लागू हो जाएगा।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों में फर्जी टैक्स इनवॉयस के जरिये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी देखी गई। जब इन मामलों की विस्तार से छानबीन की गई तो पता चला कि फर्जी इनवॉयस जारी करने वाले आपूर्तिकर्ता भी जीएसटी नेटवर्क में पंजीकृत कारोबारी हैं लेकिन उनका न तो कोई कारोबार चल रहा है और न ही उनकी फर्म वित्तीय लेनदेन कर रही है।
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मौजूदा जीएसटी कानून में फर्जी इनवॉयस के जरिये कर चोरी करने पर कोई जुर्माने का प्रावधान नहीं था। हां, यदि दो करोड़ रुपये से ऊपर की कर चोरी है तो उस स्थिति में गिरफ्तारी और जुर्माने का प्रावधान है। इसे देखते हुए इस तरह का फर्जीवाड़ा करने वाले दो करोड़ रुपये तक की राशि का कोई इनवॉयस जारी ही करते थे, ताकि उन तक जीएसटी विभाग के अधिकारी पहुंच नहीं पाए। अब प्रावधान किया गया है कि चाहे किसी भी रकम के फर्जी टैक्स इनवॉयस जारी किये जाएं, जुर्माना होगा।