बैंक से 50 हजार रुपये से ज्यादा का करते हैं लेनदेन तो पढ़ें ये जरूरी खबर
अगर आप 50 हजार रुपये ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल अब 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड (पैन कार्ड ) के बजाय आधार कार्ड (आधार कार्ड) का इस्तेमाल सकेगा।
लखनऊ: अगर आप 50 हजार रुपये ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल अब 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड (पैन कार्ड ) के बजाय आधार कार्ड (आधार कार्ड) का इस्तेमाल सकेगा। अब आधार का इस्तेमाल उन सभी उद्देश्यों के लिए हो सकेगा, जहां आम तौर पर पैन कार्ड जरूरी है।
रेवेन्यू सेक्रटरीअजय भूषण पांडे के मुताबिक अभी तक जिन जगहों पर पैन अनिवार्य था, वहां आधार की स्वीकार्यता के लिए बैंकों और दूसरे संस्थानों को अपने बैकएंड सिस्टम को अपग्रेड करना होगा।
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अब आईटीआर भरने के लिए देना होगा आधार
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2019 में टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए पैन और आधार को इंटरचेंजेबल बनाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही आईटीआर फाइल करने के लिए पैन की बजाय आधार इस्तेमाल करने का भी प्रस्ताव दिया गया। यह भी कहा गया कि अब जहां भी पैन का उल्लेख करने की जरूरत है, वहां आधार नंबर के जरिए काम चलाया जा सकता है।
काले धन पर लगाम लगाने के लिए 50,000 रुपये से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन जैसे होटल या विदेश यात्रा बिल के लिए पैन को उल्लिखित करना अनिवार्य है। इसके अलावा 10 लाख रुपये से ज्यादा की अचल संपत्ति की खरीद पर भी पैन देना होता है।
इस वक्त 22 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक्ड हैं। देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार है। अगर कोईपैन कार्ड चाहता है तो उसे पहले आधार का इस्तेमाल करना होता है, पैन जनरेट करना होता है, तब इसका इस्तेमाल वह शुरू करता है। अब आधार के चलते उसे पैन जनरेट करने की जरूरत नहीं होगी।
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पैन की उपयोगिता नहीं होगी कम
यह पूछे जाने पर कि क्या पैन का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि लोगों के पास जरूरत की जगह पर या तो पैन या फिर आधार नंबर देने का विकल्प होगा। कुछ लोग पैन देने को सुविधाजनक मानते हैं तो कुछ आधार देने को। इसलिए पैन और आधार दोनों रहेंगे। लेकिन बैकएंड में हर पैन की जगह आधार होगा।