RBI ने दी राहत: विदड्रॉअल लिमिट बढ़ी, अब बैंकों से निकाल सकते हैं ज्यादा रकम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने नोटबंदी के 20 दिन बाद यानी 29 नवंबर से लीगल करेंसी के विदड्रॉअल की लिमिट बढ़ा दी है। नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई 4000 के लीगल करेंसी नोट (2,000, 500, 100, 50, 20, 10 या 5 रुपए) जमा करता है तो तो उसकी साप्ताहिक निकासी सीमा मौजूदा 24,000 रुपए से और 4,000 रुपए बढ़ जाएगी।
नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने नोटबंदी के 20 दिन बाद यानी 29 नवंबर से लीगल करेंसी के विदड्रॉअल की लिमिट बढ़ा दी है। नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई 4000 के लीगल करेंसी नोट (2,000, 500, 100, 50, 20, 10 या 5 रुपए) जमा करता है तो उसकी साप्ताहिक निकासी सीमा मौजूदा 24,000 रुपए से और 4,000 रुपए बढ़ जाएगी। यानी अब वह मौजूदा 24,000 की सीमा से 4000 रुपए ज्यादा (28,000 रुपए) निकाल सकता है।
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छोटे कारोबारियों के करंट अकाउंट में साप्ताहिक निकासी सीमा 50,000 रुपए होगी। लोग अपने डिपाॅजिट से अब निर्धारित सीमा से ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन यह रकम 29 नवंबर और उसके बाद जमा की गई हो। रिजर्व बैंक ने यह फैसला बैंकिंग सिस्टम में करेंसी सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए लिया है। बता दें, कि नोटबंदी के बाद एक हफ्ते में अधिकतम 24 हजार रुपए निकासी की सीमा तय कर दी गई थी।
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आरबीआई ने इसलिए लिया यह फैसला
आरबीआई ने देर शाम जारी एक सर्कुलर में कहा कि ऐसी रिपोर्टें मिल रही हैं कि कुछ डिपाॅजिटर खाते से मौजूदा निकासी सीमा को देखते हुए पैसा जमा करने में हिचकिचा रहे हैं। आरबीआई ने कहा कि करेंसी नोटों के सर्कुलेशन पर असर पड़ रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर सोच विचार करने के बाद मौजूदा लीगल नोटों से डिपाॅजिट की मौजूदा निकासी सीमा को बढ़ाने का फैसला किया गया है। आरबीआई ने पब्लिक-प्राइवेट सेक्टर सहित सभी बैंकों के चेयरमैन, एमडी, सीईओ को नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं।
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गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1,000 रुपए के नोट को लीगल टेंडर से बाहर कर दिया था। इसके बाद कैश की किल्लत होने पर सरकार ने निकासी की सीमा तय कर दी थी। पहले यह सीमा एक दिन में 10 हजार रुपए और एक हफ्ते में 24 हजार रुपए निकाल सकते थे।