GST लागू होने के बाद होंगे ये बदलाव, रखना होगा शॉपिंग बिल और हर वस्तु का ब्यौरा

जीएसटी 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके लागू होने के बाद कुछ नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे। जिसके तहत गुम हुए, या नष्ट हुए सामान का एक रिकॉर्ड रखना होगा।

Update: 2017-04-21 13:05 GMT

नई दिल्ली: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके लागू होने के बाद कुछ नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे। नए नियमों के तहत गुम हुए, चोरी हुए सामान का अलग से रिकॉर्ड रखना होगा। इसी प्रकार खरीदे गए सामान या फिर गिफ्ट में दिए गए सामान का रिकॉर्ड भी अब रखना होगा। जीएसटी के तहत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए तैयार नियमों में कहा गया है कि लेखा खातों का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही खातों में और दस्तावेज में कोई कांट छांट नहीं की जाएगी। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा जारी इन नियमों में अलग- अलग वस्तु के लिए अलग- अलग रिकॉर्ड रखने को कहा गया है।

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ये रिकॉर्ड रखने होंगे हमेशा

विनिर्माण हो या फिर व्यापार अथवा सेवाओं के लिए प्रावधान हर गतिविधि का अब रिकॉर्ड रखना होगा।

बोर्ड के मुताबिक, वस्तु अथवा सेवाओं के लिए एक सही लेखा रखना होगा।

इसके लिए संबंधित दस्तावेज, जिसमें कि चालान, आपूर्ति बिल, सपुर्दगी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, प्राप्ति रसीद, भुगतान और रिफंड चालान और ई-वे बिलों को नई जीएसटी व्यवस्था के तहत सुनियोजित तरीके से रखना होगा।

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कारोबारियों को रखना होगा आॅफिस का ब्योरा

देश के प्रत्येक कारोबारियों को जीएसटी लागू होने के बाद अपने स्टाफ और कार्यालय में इस्तेमाल हो रहे सामान का ब्योरा रखना होगा। इतना ही नहीं ऑफिस में बोनस के तौर पर दिए गए तोहफे का भी ब्यौरा देना अनिवार्य होगा।

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