प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को फटकार, कहा...

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को घेरते हुए कहा कि पंजाब सरकार पराली जलाने की घटनाएं रोकने में नाकाम रही। कोर्ट ने कहा- 'आप अपने कर्तव्य में बुरी तरह विफल रहे हैं।'

Update: 2019-11-06 11:48 GMT

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सर्वोचच न्यायालय गंभीर हो गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को घेरते हुए कहा कि पंजाब सरकार पराली जलाने की घटनाएं रोकने में नाकाम रही। कोर्ट ने कहा- 'आप अपने कर्तव्य में बुरी तरह विफल रहे हैं।'

कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार

न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने कहा- 'हम इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस मामले से जुड़े अधिकारियों में कोई समन्वय नहीं है।

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कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से पूछा- क्या आपके पास फंड्स हैं? अगर नहीं है तो बताओ। हम इसकी व्यवस्था करेंगे ताकि पराली जलाने पर को लगाई जा सके। बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' बनी हुई है। हालांकि बुधवार को हालात थोड़े बेहतर रहे और वायु गुणवत्ता स्तर 200 के अंदर था।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण से जुड़े एक अलग मामले में सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को 'भयावह' करार दिया था। साथ ही क्षेत्र में निर्माण एवं तोड़-फोड़ की सभी गतिविधियों तथा कूड़ा-करकट जलाए जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।

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कोर्ट ने दी थी तल्ख टिप्पणी

सख्त टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा था कि हालात इमरजेंसी के दिनों से भी बदतर है। लोगों को इस हाल में मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। प्रदूषण के कारण लोगों की उम्र कम हो रही है। यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।

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