बैटमैन आकाश विजयवर्गीय की बल्ले-बल्ले, पढ़ें पूरा मामला

निगम अधिकारी से मारपीट मामले में आकाश विजयवर्गीय की जमानत के मामले में शनिवार दोपहर को सुनवाई पूरी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें स्पेशल कोर्ट के सामने रखीं। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने फैसला सुरक्षित रखा और जमानत देने का ऐलान किया। 

Update:2019-06-29 19:11 IST

नई दिल्ली : निगम अधिकारी से मारपीट मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिल गई है। बीजेपी महासचिव और दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका को भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने आज (शनिवार) मंजूरी दे दी है। आकाश विजयवर्गीय को 20-20 हज़ार रुपये के बांड पर बेल मिली है।

आईपीसी की धारा 332 और धारा 427 बढ़ाई गई...

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बता दें कि निगम अधिकारी से मारपीट मामले में आकाश विजयवर्गीय की जमानत के मामले में शनिवार दोपहर को सुनवाई पूरी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें स्पेशल कोर्ट के सामने रखीं। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने फैसला सुरक्षित रखा और जमानत देने का ऐलान किया।

सूत्रों के मुताबिक आकाश की केस डायरी में दो और धाराएं बढ़ाए जाने की जानकारी मिली है। सरकारी वकील राजेंद्र उपाध्याय के मुताबिक आकाश के खिलाफ आईपीसी की धारा 332 और धारा 427 बढ़ाई गई है धारा 332 में शासकीय कर्मचारी को पीटने और धारा 427 में शासकीय सामान को तोड़ने की धारा लगाई गई है।

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका को इंदौर कोर्ट ने खारिज कर दिया था इसके साथ ही इंदौर कोर्ट ने कहा था कि यह मामला विधायक से जुड़ा है, लिहाजा इसकी सुनवाई करना उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है। इस मामले की सुनवाई विधायक व सांसदों के लिए बनाई गई स्पेशल कोर्ट में की जाए। इसके बाद विधायक आकाश विजयवर्गीय के वकील ने भोपाल की स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

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गौरतलब है कि नगर निगम अधिकारी को बल्ले से पीटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और गुंडागर्दी के आरोप में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। यह मामला विधायक से जुड़ा है, इसलिए इस मामले की सुनवाई भोपाल स्थित स्पेशल कोर्ट में हुई।

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