अर्नब को जेल या बेल: आज होगा बड़ा फैसला, होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई

गुरुवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर अलीबाग कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इसके अलावा एफआईआर को खारिज करने की अर्जी पर भी आज सुनवाई होगी। 

Update: 2020-11-05 05:04 GMT
अर्नब को जेल या बेल: आज होगा बड़ा फैसला, होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई

मुंबई: न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) पर आज बड़ा फैसला हो सकता है। आज यानी गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर अलीबाग कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इसके अलावा गुरुवार को ही बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्नब के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने को लेकर भी सुनवाई होगी। बता दें कि अलीबाग में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ के खिलाफ केस दर्ज है, जिसे खारिज करने के लिए अर्नब ने अर्जी डाली है।

।दो साल पुराने केस में मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार

जानकारी के लिए आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी को एक दो साल पुराने केस में मुंबई पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया है। अर्नब पर एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी पत्नी को सुसाइड करने के लिए उकसाने का आरोप है। अर्नब को देर शाम रायगढ़ जिले के अलीबाग की एक अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब अर्नब के वकील ने उनकी जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिस पर आज अलीबाग कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। जिसके बाद ये फैसला होगा कि अर्नब को जेल होगी या फिर बेल मिलेगी।

यह भी पढ़ें: ग्लोबल इंवेस्टर्स मीटः दुनिया के निवेशकों व उद्योगपतियों से मिलेंगे, करेंगे बात मोदी

(फोटो- सोशल मीडिया)

इंटीरियर डिजाइनर की बेटी ने किया ये दावा

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अर्नब गोस्वामी और दो अन्य लोगों ने 53 वर्षीय एक इंटीरियर डिजाइनर को कथित रूप से बकाया राशि नहीं दी थी। इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की बेटी ने दावा किया था कि पुलिस ने बकाया राशि ना देने के मामले की जांच नहीं की थी। इसलिए पिता अन्वय और उनकी मां को आत्महत्या का करना पड़ा।

यह भी पढ़ें: अर्नब की गिरफ्तारी पर सियासतः योगी सरकार पर हमला, ओपी राजभर के सवाल

5.40 करोड़ रुपये का नहीं किया भुगतान

कथित तौर पर अन्वय नाइक का लिखा हुआ एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें इस बात का जिक्र है कि आरोपियों ने उनके 5.40 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया था। पुलिस ने धारा 306 और 34 के तहत अर्नब को लोअर परेल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया। इस केस में अर्नब के अलावा फिरोज मोहम्मद शेख और नितेश सारदा भी आरोपी हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

यह भी पढ़ें: विस्तारा और स्पाइसजेट का तोहफाः दिल्‍ली से ढाका सीधी उडान, जानें पूरा शेड्यूल

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें

Tags:    

Similar News