गोधरा कांड: दंगों के सभी 28 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी, आगजनी-हिंसा का था आरोप
गांधीनगर: गुजरात के बहुचर्चित गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों के सभी 28 आरोपियों को कलोल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बरी किए गए लोगों में कलोल नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन गोविंद पटेल भी हैं। इन लोगों पर आगजनी, हिंसा और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था।
-गौरतलब है कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती ट्रेन के कोच को आग के हवाले किए जाने के बाद वहां दंगा भड़क गया था।
-इसी दौरान गांधीनगर के कलोल स्थित पलियाड़ गांव में भी हिंसा फैली थी।
-पलियाड़ में करीब 250 लोगों की भीड़ ने अल्पसंख्यकों के गांव में आगजनी और हिंसा को अंजाम दिया था।
-शुक्रवार (3 फ़रवरी) को कलोल कोर्ट में एडीजे बीडी पटेल ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
-इसलिए सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।
-गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान सभी गवाहों ने आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया था।