कांग्रेस छोड़ BJP में शामिल हुए अक्षय कांति बम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, हत्या के प्रयास का है मामला
Indore News: कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांत बम के खिलाफ कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। अक्षय के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में FIR दर्ज है।
Indore News: लोकसभा चुनाव के बीच एमपी के इंदौर की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में सुनवाई के दौरान अक्षय कांति बम समेत चार अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पांचों लोगों को 5 जून को कोर्ट में पेश होना है।
गौरतलब है कि अक्षय कांति बम को कांग्रेस ने इंदौर लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। लेकिन उन्होंने नामांकन के आखिरी दिन अपना पर्चा वापस ले लिया और भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस की तरफ से इंदौर सीट से टिकट मिलने के बाद 17 साल पुराने जमीन हड़पने के मामले में कोर्ट के निर्देश पर अक्षय कांति बम के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था।
29 अप्रैल को नामांकन लिया था वापस
इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने नामांकन पर्चा वापसी समेत भाजपा में शामिल होने को लेकर सफाई पेश की थी। इंदौर से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी ने दावा किया था कि चुनावी प्रचार के लिए पार्टी संगठन की तरफ से सहयोग न मिलने के कारण उन्हें चुनाव की दौड़ से बाहर होना पड़ा। दरअसल, बीते 29 अप्रैल को अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने से कांग्रेस इस सीट पर चुनाव रेस से बाहर हो गई थी।
ये है पूरा मामला
फरियादी युनूस पटेल के अधिवक्ता मुकेश देवल के अनुसार, मामला कनाडिया क्षेत्र की जमीन का है। यह जमीन फरियादी की थी। अक्षय बम, उनके पिता कांति बम और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने 2007 में उनकी इस जमीन का सौदा 50 लाख रुपये में करते हुए एक अनुबंध किया था। बाद में आरोपितों ने तय अमाउंट का चेक देकर जमीन की रजिस्ट्री करवा ली, लेकिन चेक बाउंस हो गया। बता दें, पुलिस ने इस केस में मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया था। वकील देवल ने बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले को अगली कार्रवाई के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सामने भेज दिया है। आरोपितों को आज यानी 10 मई को उन्हीं के सामने पेश होने के आदेश दिये थे।
17 वर्ष पुराने मामले में अक्षय पर लगी कई धाराएं
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पूर्व कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला चल रहा है। जिला अदालत ने 17 साल पुराने एक केस में अक्षय बम पर हत्या के प्रयास की धारा बढ़ा दी थी। साथ ही जिला अदालत ने अक्षय कांति बम और उनके पिता कांति बम को 10 मई को कोर्ट में उपस्थित होने को भी कहा था।