CAA: चंद्रशेखर मामलें में कोर्ट ने कहा- क्या जामा मस्जिद पाकिस्तान में है?
तीस हजारी कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश सरकारी वकील ने चंद्रशेखर पर आपत्तिजनक बयान देने के आरोप लगाए। इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया क्या आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं।
नई दिल्ली: जामा मस्जिद के सामने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर द्वारा किये गए विरोध प्रदर्शन के संबंध में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में दायर की गयी जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। जिसमें अदालत ने दिल्ली पुलिस के वकील की दलीलों पर काफी तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने चंद्रशेखर पर आपत्तिजनक बयान देने के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस के वकील की दलील पर कहा कि आप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान में हो'।
दरअसल, कोर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली पुलिस के वकील की उस दलील पर की, जिसमें वह धार्मिक स्थल के बाहर प्रदर्शन करने को लेकर सवाल उठा रहे थे।
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सरकारी वकील ने कहा वह अदालत को नियम दिखाना चाहते हैं
तीस हजारी कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश सरकारी वकील ने चंद्रशेखर पर आपत्तिजनक बयान देने के आरोप लगाए। इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया क्या आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं। कानून क्या कहता है और आपने अब तक क्या कारवाई की है।
सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि वह अदालत को नियम दिखाना चाहते हैं, जो धार्मिक संस्थानों के बाहर प्रदर्शन पर रोक की बात करता है। इस पर जज ने दिल्ली पुलिस से कहा- क्या आपको लगता है कि हमारी दिल्ली पुलिस इतनी पिछड़ी हुई है कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है? छोटे मामलों में दिल्ली पुलिस ने सबूत दर्ज किए हैं तो इस घटना में क्यों नहीं?
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वकील महमूद प्राचा ने कहा- बी वह सिर्फ CAA और NRC विरोध दर्ज करा रहे थे
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश वकील ने कहा कि ड्रोन फुटेज मिली है, उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि चंद्रशेखर किस तरह भीड़ को भड़काने वाला भाषण दे रहे हैं।
हालांकि, चंद्रशेखर की तरफ से पेश वकील महमूद प्राचा ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया है। वह सिर्फ CAA और एनआरसी को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। इन दलीलों के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है।