आरक्षण के मामले पर मुंबई हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला

बॉम्बे हाई कोर्ट मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज यानि गुरुवार को फैसला सुनाएगा। पिछले साल 30 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठा समुदाय को पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत 16 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर विधानमंडल में विधेयक पारित किया था।

Update: 2019-06-27 05:10 GMT

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज यानि गुरुवार को फैसला सुनाएगा। पिछले साल 30 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठा समुदाय को पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत 16 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर विधानमंडल में विधेयक पारित किया था। सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थीं।

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बीती 6 फरवरी से जस्टिस रंजीत मोपे और भारती डांगरे की पीठ ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। गुरुवार को इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया जा सकता है। मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अलावा इसके समर्थन में भी कुछ याचिकाएं कोर्ट में डाली गई थीं।

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विधानसभा में पारित हुआ था आरक्षण बिल

गौरतलब है कि लंबे समय से मराठाओं द्वारा आरक्षण की मांग को मानते हुए राज्य सरकार ने विधानसभा में आरक्षण संबंधी विधेयक को पेश किया, जिसे दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। सदन से पास हुए विधेयक पर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव ने भी साइन कर दिया था। मराठों को 16 प्रतिशत देने से महाराष्ट्र में आरक्षण का कुल प्रतिशत 68 फीसदी हो गया है जबकि 69 प्रतिशत आरक्षण के साथ तमिलनाडु पहले नंबर हैं।

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