ऑड-ईवन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा ये जवाब

याचिकाकर्ता संजीव कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड-ईवन के लागू होने के बाद 14 नवंबर तक का डेटा दिल्ली सरकार कोर्ट को दे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार से ऑड-ईवन पर हमें प्रतिदिन का डेटा चाहिए।

Update: 2019-11-13 09:34 GMT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लागू ऑड-ईवन के मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।

बताते चलें कि याचिकाकर्ता संजीव कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड-ईवन के लागू होने के बाद 14 नवंबर तक का डेटा दिल्ली सरकार कोर्ट को दे।

कोर्ट ने कहा...

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार से ऑड-ईवन पर हमें प्रतिदिन का डेटा चाहिए। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट को प्रतीदिन दिल्ली सरकार से डेटा चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने पिछले साल का भी डेटा मांगा है, जब ऑड-ईवन लागू नहीं हुआ था, आपको बता दें कि अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी।

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4 से 15 नवंबर तक स्कीम लागू …

बताते चलें कि ऑड-ईवन स्कीम, दिल्ली में 4 से लेकर 15 नवंबर तक लागू रहेगी। हाल ही में सीएम केजरीवाल, ऑड-ईवन स्कीम लागू करने के लिए तीन दिन में परिवहन विभाग से राय मांगी थी।

ज्ञात हो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने पहले भी ऑड-ईवन स्कीम लागू किया था।

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सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा...

दिल्ली में 15 नवंबर तक चलने वाले ऑड-ईवन नियम को बढ़ाया जा सकता है, राष्ट्रीय राजधानी के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुझे लोगों की सेहत की चिंता है और दिल्ली देश की राजधानी की जो इमेज बन रही है, उसकी भी चिंता है।

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इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में इतना स्मोक होगा, तो क्या इमेज बनेगी। उन्होंने कहा कि हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण 10 अक्टूबर से पराली जलने की वजह से बढ़ा।

उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा में बारिश की वजह से दिल्ली में धुआं कम हो गया था, लेकिन बारिश थमते ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है।

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सीएम केजरीवाल ने कहा कि अभी भी पराली जलाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के सख्त के आदेश को नहीं माना जा रहा है।

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