बदलेंगे ये बड़े नियम: ग्राहकों को अब ऐसे मिलेगा समान, सरकार ने किया ऐलान
केंद्र सरकार ने पिछली 20 जुलाई को देश के ग्राहकों के लिए नया कानून लागू किया था। सरकार के इस नए कानून में ग्राहकों को पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पिछली 20 जुलाई को देश के ग्राहकों के लिए नया कानून लागू किया था। सरकार के इस नए कानून में ग्राहकों को पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं। ऐसे में इसी कानून के दायरे में ई—कॉमर्स कंपनियां भी शामिल हैं। लेकिन इन ई—कॉमर्स कंपनियों से जुड़े नए नियमों को अब नोटिफाई किया गया है। नोटिफाई इन नियमों में सामान बेचने का तरीका पहले से काफी बदल गया है। तो चलिए ई—कॉमर्स कंपनियों से जुड़े तमाम नए नियमों के बारे में पूर्ण जानकारी के साथ बताते हैं।
ये भी पढ़ें... मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पोजिटिव हुए
ग्राहकों को सामान और सेवांए दे रहे
ग्राहकों के लिए बदले इस नए नियम में विक्रेता को अपने उत्पादों पर इसकी जानकारी देनी होगी कि सामान किस देश में बना है। नया नियम उन सभी विक्रेताओं पर लागू होगा जो भारत या विदेश में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन भारतीय ग्राहकों को सामान और सेवांए दे रहे हैं।
साथ ही नये नियमों के मुताबिक, ई-कॉमर्स कंपनियों को बिक्री के लिये रखे गये सामानों और सेवाओं की कुल कीमत के साथ अन्य शुल्कों का पूरा ब्योरा देना होगा।
ये भी पढ़ें...तबाह हुआ चीन: ऐसा भयानक मंजर, कोरोना के बाद अब ये बड़ा हमला…
पूरी जानकारी
इसके अलावा उन्हें यह भी बताना होगा कि वस्तु की आखिरी तिथि कब समाप्त होगी मतलब उसकी ‘एक्सपायरी’ तारीख क्या है।
वस्तु और सेवाओं की उत्पत्ति किस देश में हुई, इसके बारे में भी प्रमुखता से जानकारी देनी होगी, जिससे ग्राहक समान या सेवाएं खरीदने से पहले पूरी जानकारी के साथ निर्णय कर सके।
साथ ही जो विक्रेता ई-कॉमर्स कंपनियों के तहत वस्तु और सेवाओं की बिक्री की पेशकश करते हैं, उन्हें यह जानकारी ई-कॉमर्स कंपनी को देनी होगी, जिससे उसकी वेबसाइट पर इसे प्रमुखता से दिखाया जा सके।
ये भी पढ़ें... युद्ध को तैयार हुआ देश: लाखों सैनिक तैनात, कई देशों के लिए बढ़ा खतरा
मनमाने तरीके से ग्राहकों को बांटने की इजाजत नहीं
वहीं ई-कॉमर्स कंपनियों को अनुचित तरीके से लाभ कमाने के लिये उनके मंच पर पेश वस्तुओं और सेवाओं के दाम में गड़बडी करने और ग्राहकों के साथ भेदभाव करने या मनमाने तरीके से ग्राहकों को बांटने की इजाजत नहीं होगी।
इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों को भुगतान के उपलब्ध तरीकों और उसकी सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। नये कानून के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को विक्रेता के बारे में जानकारी, उसका पता, ग्राहक के लिये संपर्क को लेकर नंबर भी देनी होगी। इसके अलावा विक्रेता की अगर कोई रेटिंग है तो उसके बारे में भी ग्राहकों सूचना देनी होगी।
ये भी पढ़ें...गजब! यहां गॉसिप पर है पाबंदी, अगर पकड़े गए तो करना होगा ऐसा काम
जुर्माना और जेल जाने तक का प्रावधान
सरकार के नियम के मुताबिक, ऐसी व्यवस्था करनी होगी, जिससे ग्राहक अपनी शिकायत की स्थिति का पता लगा सके। इन नियमों का उल्लंघन होने पर जुर्माना और जेल जाने तक का प्रावधान है।
फिलहाल, सरकार ने ये नियम ऐसे समय में लागू किया है जब चीन के प्रोडक्ट के बहिष्कार की मुहिम चल रही है। तो अब सामान्य बात है कि चीन की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं।
ये भी पढ़ें...बारिश मचाएगी कहर: यूपी समेत इन राज्यों में बरसेंगे बादल, हाई अलर्ट घोषित
देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।