खुश हो जाइए: खाताधारकों की बल्ले-बल्ले, संगठन ने आसान किए नियम

ईपीएफओ ने 3 अप्रैल को जारी सर्कुलर में पीएफ खाताधारकों के लिए अपने रिकॉर्ड में अपनी जन्मतिथि में बदलाव करने और साथ ही इंडीविज्युअल को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यू ए एन) आधार के साथ को लिंक करना आसान बनाया है।

Update: 2020-04-12 14:02 GMT
खुश हो जाइए: खाताधारकों की बल्ले-बल्ले, संगठन ने आसान किए नियम

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पीएफ खाताधारकों को खुशी की खबर मिली है। ईपीएफओ ने 3 अप्रैल को जारी सर्कुलर में पीएफ खाताधारकों के लिए अपने रिकॉर्ड में अपनी जन्मतिथि में बदलाव करने और साथ ही इंडीविज्युअल को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यू ए एन) आधार के साथ को लिंक करना आसान बनाया है। सर्कुलर के अनुसार, पीएफ खाता में दर्ज जन्मतिथि और आधार में दर्ज जन्म की तारीख में 3 साल से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए।

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ईपीएफओ की ऑनलाइन सर्विसेज

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यू ए एन) को आधार से लिंक करने के प्रोसेस को आसान बनाने से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सब्सक्राइबर्स को ईपीएफओ की ऑनलाइन सर्विसेज जैसे ईपीएफ अकाउंट से एडवांस, नॉमिनेशन का फायदा उठा सकेंगे।

ये देखें ट्वीट



ईपीएफओ की ई-सेवा पोर्टल पर कई ऑनलाइन सर्विसेज को लेने के लिए एक ईपीएफ सदस्य को अपने यूएएन के साथ आधार लिंक आवश्यक है। हालांकि, इनमें से कइयों को ईपीएफ और आधार रिकॉर्ड्स में जन्मतिथि का मिलान नहीं होने से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

ईपीएफ ने कहा, पीएफ सब्‍सक्राइबर करेक्‍शन (सुधार) के लिए अनुरोध ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इससे ईपीएफपीओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( यूआईडीएआई) के साथ तत्काल ऑनलाइन जन्मतिथि का सत्यापन कर सकेगा। इससे अनुरोध को अमल में लाने में लगने वाला समय कम होगा।

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बता दें कि इससे पहले ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स को कोविड-19 की वजह से 3 माह की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता नॉन-रिफंडेबल एडवांस के रूप में निकालने की अनुमति दे दी थी।

लेकिन यह सुविधा ऐसे पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए है, जिनका केवाइसी पूरा है। अब इस फैसले से ऐसे पीएफ सब्सक्राइबर्स को अपने अकाउंट का केवाइसी कराने में मदद मिलेगी, जिन्हें जन्मतिथि में सुधार करवाना है। जिससे आने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

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