सरकार ने जारी की अनलॉक-3 की गाइडलाइंस, जानिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। हालांकि मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर रोक जारी रहेगी।

Update:2020-07-29 19:51 IST
Unlock 3

नई दिल्ली: देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब इस बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। हालांकि मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर रोक जारी रहेगी।

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे, मास्क पहनना।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।

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सरकार की तरफ से कहा गया है कि वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति होगी। केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर बाद में फैसला करेगी। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे।

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कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन

जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन लागू रहेगा। सरकार की ओर से जो भी छूट दी गई है वो कंटेनमेंट जोन से बाहर लागू होंगे। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी।

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सरकार की तरफ से बताया गया बै कि नई गाइडलाइंस कंटेनमेंट जोन के बाहर के लिए है। 1 अगस्त से अनलॉक-3 लागू होगा। गृह मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है।

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