AAP MLA सोमनाथ जाएंगे जेल! कोर्ट ने AIIMS कर्मी से मारपीट केस में ठहराया दोषी
साल 2016 में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती (Somnath bharti) ने एम्स (AIIMS) के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया था। आज इसी मसले पर एक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक सोमनाथ भारती को दोषी करार दिया है।
नई दिल्ली: देश की राजधानी की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती (Somnath bharti) को 2016 में दर्ज एक मामले में एम्स सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के लिए दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।
दोषी करार दिए गए सोमनाथ
बता दें कि साल 2016 में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती (Somnath bharti) ने एम्स (AIIMS) के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया था। आज इसी मसले पर एक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक सोमनाथ भारती (Somnath bharti) को दोषी करार दिया है। वहीं इस मामले से जुड़ें चार अन्य आरोपियों को वरी कर दिया है। बताया जाता है कि एम्स (AIIMS) के सुरक्षाकर्मियों ने सोमनाथ भारती (Somnath bharti) पर मारपीट का आरोप लगाया था।
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MLA की जमानत पर बोले अपर जिला जज
जानकारी के मुताबिक, बीते शनिवार को विधायक की जमानत पर विशेष न्यायाधीश के अपर जिला जज विनोद कुमार बरनवाल ने कहा था कि इस मामले में उन्हें जमानत दी जाएगी। इसके लिए उन्हें दो जमानतदारों के साथ पचास हजार रूपये को मुचलका भरना होगा। साथ ही उन पर देश से बाहर जाने की पाबंदी लगाई गई है।
सोमनाथ को क्यों दोषी करार दिया गया
बताते चलें कि 2016 में एम्स (AIIMS) के सुरक्षाकर्मी के साथ विधायक सोमनाथ भारती (Somnath bharti) मारपीट की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस झड़प में सरकारी संपत्तियों को भी हानि पहुंचाया था। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आज कोर्ट ने विधायक सोमनाथ भारती (Somnath bharti) को दोषी करार दिया है। वहीं बीते शुक्रवार को भी इस मामले पर सुनवाई की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की फाइनल सुनवाई शनिवार को सुनाएगी।
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