Delhi Liquor Shop Closed: दिल्ली वाले आज नहीं छलका सकेंगे जाम, शराब की दुकानें रहेंगी बंद, ये है वजह
Delhi Liquor Shop Closed: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने साल में कुछ दिनों को ड्राई डे यानी शुष्क दिवस घोषित कर रखा है। इस दिन शराब की दुकान खोलने की सख्त मनाही है।
Delhi Liquor Shop Closed: अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आज यानी फ्राइडे की शाम दोस्त – यारों संग जाम छलकाने की योजना बना रहे हैं तो ये आपके लिए जरूरी खबर है। शुक्रवार को दिल्ली में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। ऐसा दिल्ली सरकार के आदेश पर हो रहा है। दरअसल, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने साल में कुछ दिनों को ड्राई डे यानी शुष्क दिवस घोषित कर रखा है। इस दिन शराब की दुकान खोलने की सख्त मनाही है।
दिल्ली सरकार की ओर से जारी कैलेंडर में आज की तारीख को यानी 24 नवंबर को ड्राई डे घोषित किया गया है। आज गुरू तेग बहादुर का शहीदी दिवस है, इसलिए सरकार ने शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला किया है। पब और बार भी आज बंद रहेंगे। 24 नवंबर पहले ड्राई डे नहीं था। गुरूवार को दिल्ली के आबकारी विभाग की ओर से जारी एक पत्र में इसकी जानकारी दी गई।
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अब क्रिसमस के दिन खुली रहेंगी शराब की दुकानें
दिल्ली सरकार ने ड्राई डे को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। आबकारी विभाग ने पहले 25 दिसंबर यानी क्रिसमस को शुष्क दिवस घोषित कर रखा था। इस फैसले को वापस ले लिया गया है यानी अब क्रिसमस के दिन राजधानी में शराब की दुकानें खुली रहेंगी। विभाग की ओर से जारी एक शुद्धिपत्र में कहा गया है कि दिल्ली में क्रिसमस (25 दिसंबर) के बदले 24 नवंबर (गुरू तेग बहादुर का शहीदी दिवस) को शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
इससे पहले 29 सितंबर को जारी अपने आदेश में आबकारी विभाग ने अक्टूबर-दिसंबर के दौरान छह ड्राई डे घोषित किए थे, जिसमें 25 दिसंबर भी शामिल था। इसके बाद पूरे दिसंबर में कोई ड्राई डे नहीं है यानी अगले माह सभी दिन शराब के ठेके खुले रहेंगे। वहीं बात अगर इस माह यानी नवंबर की करें तो 27 नवंबर को गुरू नानक जयंती के मौके पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
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दिल्ली में कितने ड्राई डे होते हैं ?
दिल्ली में एक साल में 21 ड्राई डे होते हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। चुनाव वाले साल में तो इनकी संख्या और बढ़ जाती है। दिल्ली सरकार का आबकारी विभाग हर तीन माह में ड्राई डे घोषित करता है। आबकारी नियमों के मुताबिक, शराब की दुकानें मादक पेय नहीं बेच सकती हैं। हालांकि, यह प्रतिबंध होटल, क्लब और रेस्तरां में शराब परोसने पर लागू नहीं होता है।