नई दिल्ली: पहले पैन कार्ड, फिर मोबाइल और अब ड्राइविंग लाइसेंस से भी आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य होगा । फर्जी बन रहे ड्राइविंग लाइसेंस पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में बदलवा किया है। इसके तहत अब बिना आधार कार्ड के कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकेगा।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर ने शुक्रवार को कहा कि वह ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से लिंक करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी बात की है।
हालाँकि इससे पहले भी रवि शंकर ड्राइविंग लाइसेंस से आधार लिंक करने की बात कह चुके थे। उनका मानना था कि कुछ लोग फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा शराब पीकर गाड़ी चलाते है और पकड़े जाने पर फर्जी लाइसेंस दिखाते थे । लेकिन इस बार मंत्रालय इस पर गंभीर है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए आरटीओ कार्यालयों को नेशनल इंफॉमैटिक्स सेंटर यानि एनआईसी से जोड़ दिया था, जिसमें आरटीओ का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और अन्य सभी डेटा को अपलोड़ किया गया है।
अभी तक केंद्र सरकार ने पैन कार्ड और आपके मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया है। अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपके लिए आईटीआर फाइल करने में दिक्कत हो सकती है।