ग्राहक हो जाएं सावधान: आज से बदले ये नियम, सख्ती से करना होगा पालन

देशभर में आज से यानी 27 जुलाई से ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम लागू हुए हैं। केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

Update:2020-07-27 12:38 IST

नई दिल्ली। देशभर में आज से यानी 27 जुलाई से ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम लागू हुए हैं। केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये कानून भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतगर्त ही लागू होंगे। अब ई-कॉमर्स कंपनियां भी इसके अंतर्गत आ गई हैं। जिसके चलते ई-कॉमर्स कंपनियों को भी अब नए नियमों का भलीभांति पालन करना जरूरी होगा।

बेचने और खरीदने का तरीका बदल

आज से लागू इस नए कानून में अब उपभोक्ताओं को पहले की अपेक्षा और ज्यादा अधिकार मिलेंगे। नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार, अब ई-कॉमर्स कंपनियों के सामान बेचने और खरीदने का तरीका बदल जाएगा।

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लागू नए नियम के अनुसार, ग्राहकों के साथ ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी किया गया तो ई-कॉमर्स कंपनियों पर लगाम कसी जाएगी। नए ई-कॉमर्स कानून से ग्राहकों की सुविधाएं बढ़ने साथ में कई नए अधिकार भी मिले है।

नए नियम के अंतर्गत बेचने वाली कंपनी को यह बताना होगा कि सामान किस देश में बना है। नए उपभोक्ता कानून में ई-कॉमर्स कंपनियों को अब ग्राहकों के हितों का हर तरह से ध्यान रखना होगा। चाहे वह कंपनियां देश में रजिस्टर्ड हों या विदेश में हो।

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नए नियम के अंतर्गत जुर्माना के साथ सजा के भी प्रावधान हैं। यदि कोई ग्राहक ऑर्डर बुक कर बाद में कैंसिल कर देता है तो ई-कॉमर्स कंपनियां चार्ज नहीं ले सकती हैं। इसके साथ ही घटिया सामान डिलीवरी करने पर भी दंड का प्रावधान होगा।

रिफंड यानी वापसी, एक्सचेंज, गारंटी-वारंटी जैसे सभी जानकारी ई-कॉमर्स कंपनियों के पोर्टल पर उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही यह भी बताना होगा कि प्रोडक्ट किस देश की है और किस देश में बना है। गलत या लुभाने वाली प्राइस और हिडन चार्ज पर भी लगाम लगाई जाएगी।

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इन बातों का रखना होगा ध्यान

ई-कॉमर्स कंपनियों को सामानों और सेवाओं के लिए दामों के साथ सभी प्रकार के शुल्कों का ब्योरा देना होगा।

उत्पाद की मैन्युफैक्चरिंग तारीख और एक्सपायरी अपने पोर्टल पर लिखना होगा।

प्रोडक्ट या सामान किस देश का है यह भी जानकारी देनी होगी।

ई-कॉमर्स कंपनियां अनुचित तरीके से लाभ नहीं कमा सकती हैं।

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सेवाओं के दाम में गड़बडी और ग्राहकों के साथ भेदभाव मंजूर नहीं होगा।

ई-कॉमर्स कंपनियों को भुगतान के तरीकों और उसकी सुरक्षा की गारंटी देनी होगी।

ई-कॉमर्स कंपनियों को सामान की जानकारी जैसे पता, संपर्क नंबर भी अब अनिवार्य होगा।

प्रोडक्ट या सामान की रेटिंग को लेकर पारदर्शिता और सोर्स मतलब कहां की है ये बताना होगा।

साथ ही यदि ग्राहक प्रोडक्ट संबंधी शिकायत करना चाहता है तो ग्राहकों की शिकायत नंबर भी ई-कॉमर्स कंपनियों को वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा और समस्या पर तत्काल कार्रवाई करनी होेगी।

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