EWS Reservation: जानें EWS आरक्षण से जुड़े नियम, क्या है आवेदन प्रक्रिया

EWS Reservation: केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का कोटा तय किया है।

Update: 2022-11-07 08:40 GMT

EWS आरक्षण क्या है ? जानें इससे जुड़े नियम: Photo- Social Media

EWS Reservation: मोदी सरकार की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज यानी सोमवार को एक और बड़ी जीत हुई है। अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के उत्थान के लिए जो EWS आरक्षण लाया था, उस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। EWS आरक्षण मोदी सरकार (Modi Sarkar) के उन चंद फैसलों में शुमार है, जिसे वो अपने लिए बड़ी उपलब्धि मानते हैं। इसके तहत 10 प्रतिशत आरक्षण सामान्य वर्ग (general class) के गरीब तबके को दिया जाता है।

क्या है EWS आरक्षण

केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का कोटा तय किया है। EWS कोटा, एससी, एसटी और ओबीसी कोटे से अलग है। सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़े कुछ नियम बनाए हैं। अगर आप सामान्य श्रेणी से आते हैं और सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों पर खड़े उतरते हैं तो आप आरक्षण पाने के योग्य हैं। तो आइए एक नजर EWS आरक्षण से जुड़े नियम पर डालते हैं।

EWS आरक्षण से जुड़े नियम

1. 10 प्रतिशत EWS आरक्षण केवल सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है। सामान्य श्रेणी में भी वह उम्मीदवार जिनके परिवार की सकल वार्षित आय 8 लाख से कम है।

2. जिन व्यक्तियों के परिवार के पास या उनके खुद के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है तो उन्हें EWS आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

- 5 एकड़ या अधिक कृषि भूमि

- 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का एक आवासीय फ्लैट

- अधिसूचित नगरपालिकों में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड

- अधिसूचित नगरपालिकों के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज का एक आवासीय भूखंड

आरक्षण के लाभ का दावा कैसे करें ?

आपको संबंधित सरकारी प्राधिकरण जैसे डीएम, एडीएम, तहसीलदार इत्यादि से 'आय और संपत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसके जरिए आप 10 प्रतिशत कोटे का लाभ उठा सकते हैं।

क्या सभी राज्यों में एक जैसा है नियम ?

EWS आरक्षण के लिए सभी नियम केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं। राज्य सरकार केवल यह तय कर सकते हैं कि उनके यहां EWS के लिए आय का मापदंड क्या होगा। राज्य केंद्र द्वारा निर्धारित आय की सीमा को घटा या बढ़ा सकते हैं।

क्या EWS आरक्षण के तहत उम्मीदवारों को अतिरिक्त लाभ मिलता है ?

EWS के तहत आने वाले उम्मीदवारों को केवल 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। उन्हें एससी, एसटी या ओबीसी की तरह उम्र या प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई छूट नहीं है। 

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