ड्राइविंग पर बड़ा फैसला: अब आपको मिल रही तगड़ी छूट, यहां पढ़ें पूरी खबर
लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, वाहन फिटनेस इत्यादि दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है।
नई दिल्ली: अगर आपका ड्राइविंग लाईसेंस एक्सपायर होने वाला है तो चिंता न करें। जाहिर सी बात है कि कोरोना काल में लॉक डाउन के चलते गाड़ी चलाने वाले कई लोगों ने अब तक ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, वाहन फिटनेस समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया होगा। ऐसे वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स से संबंधित दस्तावेजों के लिए वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है।
वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020
दरअसल, लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, वाहन फिटनेस इत्यादि दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है। मतलब ये हुआ कि फरवरी के बाद एक्सपायर हो चुके दस्तावेज अब साल के अंत तक मान्य रहेंगे।
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जून में भी 30 सितंबर तक के लिए दी गई थी राहत
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक जिन दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है या आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगी। वह 31 दिसंबर 2020 तक वैध माने जाएंगे। इससे पहले मार्च और जून में डेडलाइन बढ़ाई गई थी। आखिरी बार जून में भी 30 सितंबर तक के लिए राहत दी गई थी, जो अब साल के अंत तक के लिए है।
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ड्राइविंग करते हुए ये दस्तावेज लेकर चलना अनिवार्य होता है
आपको बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य दस्तावेज अनिवार्य होते हैं। ड्राइविंग करते हुए ये दस्तावेज लेकर चलना अनिवार्य होता है।