Firecrackers Ban in Diwali: इन राज्यों ने पटाखे से जुड़े बनाए सख्त नियम, आतिशबाजी से पहले जरूर जानें

Firecrackers Ban in Diwali: दिवाली में आतिशबाजी के कारण वायू प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने पटाखे जलाने के खिलाफ सख्त नियम–कानून बना दिए हैं।

Update: 2022-10-23 10:08 GMT

इन राज्यों ने पटाखे से जुड़े बनाए सख्त नियम, आतिशबाजी से पहले जरूर जानें: Photo- Social Media

Firecrackers Ban in Diwali: प्रकाशों का त्योहार दिवाली (Diwali 2022) के महज चंद दिन शेष रह गए हैं। दिवाली में जमकर आतिशबाजी देखने मिलती है। लेकिन हालिया समय में वायू प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने पटाखे जलाने के खिलाफ सख्त नियम–कानून बना दिए हैं। ऐसे में अगर आप इन कानूनों की जानकारी के बगैर आतिशबाजी करते हैं तो आपको हवालात की सैर के साथ–साथ भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो आइए एक नजर इस दिवाली उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर डालते हैं, जहां पटाखे फोड़ने पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं । कुछ राज्यों ने दिवाली के दिन थोड़े समय के लिए पटाखे फोड़ने की ढ़ील भी दी है। -

दिल्ली (ban on firecrackers in delhi)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के मौके पर पटाखों को फोड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित है। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। पटाखे जलाने पर 6 माह तक की जेल और 200 रूपये जुर्माना हो सकता है। वहीं, पटाखों के उत्पादन, भंडारण एवं खरीद-बिक्री करने पर तीन साल तक की जेल और 5 हजार रूपये तक का जुर्माना लगेगा।

हरियाणा (ban on firecrackers in Haryana)

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के खरीद-बिक्री, उत्पादन एवं इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। यानी दिवाली में हरियाणावासी केवल ग्रीन पटाखे जला सकते हैं।

पंजाब (ban on firecrackers in Punjab)

पंजाब सरकार ने 24 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने के लिए थोड़े समय के लिए ढ़ील दी है। पंजाब में दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला पटाखे (ग्रीन पटाखे) फोड़ सकते हैं। केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही ग्रीन पटाखे का व्यापार कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश (ban on firecrackers in Uttar Pradesh)

उत्तर प्रदेश में दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़ने पर कोई पाबंदी राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाई गई है। लेकिन सरकार ने पटाखों की दुकानें आबादी से दूर लगाने की हिदायत दी है।

पश्चिम बंगाल (ban on firecrackers in West Bengal)

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशानुसार 24 अक्टूबर को दिवाली यानी काली पूजा के दौरान केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है।

तमिलनाडु (ban on firecrackers in Tamil Nadu)

दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में दिवाली के दिन यानी 24 अक्टूबर को केवल 2 घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार के कानून के मुताबिक, लोग सुबह 6 से 7 और शाम 7 से 8 के बीच आतिशबाजी कर सकते हैं। 

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