Forest Bill Passed: वन्य विधेयक पास, जंगलों में जू और सफारी की इजाजत

Forest Bill Passed: राज्यसभा में आज "वन्य विधेयक" पास कर दिया गया। इसके तहत अब देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 100 किमी के भीतर की भूमि को संरक्षण कानूनों के दायरे से छूट मिल जाएगी।

Update: 2023-08-02 16:23 GMT
वन्य विधेयक पास, जंगलों में जू और सफारी की इजाजत: Photo- Social Media

Forest Bill Passed: राज्यसभा में आज "वन्य विधेयक" पास कर दिया गया। इसके तहत अब देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 100 किमी के भीतर की भूमि को संरक्षण कानूनों के दायरे से छूट मिल जाएगी। यही नहीं, अब वन क्षेत्रों में चिड़ियाघर, सफारी और इको-पर्यटन सुविधाएं स्थापित करने की भी इजाजत मिल जाएगी है।

आसान शब्दों में कहें तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 100 किलोमीटर के भीतर किसी प्रोजेक्ट के लिए तमाम तरह की पर्यावरण या अन्य अनुमतियों की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह जंगलों में इको बिजनेस की छूट होगी।

राज्य सभा ने संक्षिप्त बहस के बाद वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पारित कर दिया, हालांकि विपक्ष ने मणिपुर में जातीय हिंसा पर सदन से बहिर्गमन किया था। यह विधेयक 26 जुलाई को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

बहस के दौरान, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि विधेयक कुछ प्रकार की भूमि जैसे कि रेल लाइन या सरकार द्वारा बनाई गई सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि को छूट देता है और एक निवास स्थान तक पहुंच प्रदान करता है, या एक रेल और सड़क के किनारे की सुविधा प्रदान करता है। छूट का अधिकतम आकार 0.10 हेक्टेयर होगा।

किस तरह की छूट

- छूट प्राप्त वन भूमि में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा के 100 किमी के भीतर स्थित भूमि शामिल है, और इसका उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक परियोजनाओं के निर्माण के लिए किया जाना प्रस्तावित है।

- विधेयक में सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए प्रस्तावित 10 हेक्टेयर तक की भूमि, रक्षा-संबंधी परियोजनाओं या अर्धसैनिक बलों के शिविरों और सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित भूमि, तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में 5 हेक्टेयर से अधिक की छूट दी गई है।

- विधेयक केंद्र सरकार को उन नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है जिनके अधीन किसी भी सर्वेक्षण, जैसे टोही, पूर्वेक्षण, जांच या भूकंपीय सर्वेक्षण सहित अन्वेषण को गैर-वन उद्देश्य के रूप में नहीं माना जाएगा।

चार पेज का मूल अधिनियम

केवल चार पृष्ठ का मूल अधिनियम काफी संक्षिप्त है। प्रस्तावना और कारणों के विवरण के साथ भी भी प्रस्तावित संशोधन पाँच पृष्ठों से अधिक नहीं के हैं। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करने वाले स्पष्ट और विशिष्ट शब्दों में विधेयक को फिर से तैयार करने के अनुरोधों की संख्या से पता चलता है कि संशोधन बहुत सारी व्याख्याओं के लिए खुले हैं।

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