बदला ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम, अब लगेगा हजारों का जुर्माना
परिवहन विभाग ने कहा था, “कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैद्यता खत्म हो गई थी, उनका नवीनीकरण 31 दिसंबर तक कर लें।
नई दिल्ली: कई राज्य सरकारें नए साल से ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाओं बदलाव करने जा रही हैं। जी हां, केन्द्र केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन से जुड़े नए नियम लागू करने का फैसला किया है। अगर आपने अभी तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन अपडेट नहीं कराया है, तो 31 दिसंबर तक करा लें, वरना इन दोनों की वैलिडिटी खत्म होने के बाद आपको नए साल में 5 हजार का जुर्माना भरना पड़ जाएगा।
अब कहीं से भी आवेदक ले पाएंगा लर्निंग लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन से जुड़े नए नियम लागू होने से अब छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों में लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि पहले आवेदक को लर्निंग लाइसेंस पाने के लिए जिला परिवहन कार्यालय में इंतजार करना पड़ था, लेकिन अब इस सुविधा को हटा दिया। अब आवेदक को पहले टेस्ट देने होगें, टेस्ट पास करने के बाद आवेदक कहीं से भी लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन प्रिंट ले सकता है। जानकारी के मुताबिक, बीते गुरुवार यानी 24 दिसंबर से ही यह सुविधा पटना समेत राज्य के सभी जिलों के परिवहन कार्यालयों में शुरू किया जा चुका है।
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दिसंबर के अंत तक परिवहन विभाग नहीं करेंगा कार्रवाई
परिवहन विभाग ने कहा था, “कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैद्यता खत्म हो गई थी, उनका नवीनीकरण 31 दिसंबर तक कर लें। मार्च 2020 के बाद से जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैद्यता खत्म हो गई थी, उन पर परिवहन विभाग 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था, लेकिन अगर 1 जनवरी 2021 से भी वे लोग सड़क पर गाड़ी चलाते पकड़े गए, तो उनसे 5 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा।“
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