Government Special Leave: अंगदान पर सरकारी नौकरी वालों को मिलेगी 42 दिन की छुट्टियां

Government Special Leave: सरकार का मानना है कि ऑर्गन डोनेशन बड़ी सर्जरी से होता है, इसके बाद ठीक होने में काफी समय लगता है और इसको देखते हुए उन्होंने इतने दिन का अवकाश देने का फैसला किया गया है।

Update:2023-04-28 22:16 IST
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Government Special Leave: कार्मिक मंत्रालय (MINISTRY OF PERSONNEL) के एक नए आदेश में बताया गया है कि ऑर्गन डोनर से शरीर से एक अंग निकालना एक बड़ी सर्जरी होती है। जिससे रिकवरी करने में समय लगता है। अवकाश के दिनों में अस्पताल में भर्ती होने से लेकर और सर्जरी के बाद का समय शामिल हैं।

ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा मिलेगा

मंत्रालय ने कहा कि एक-दूसरे इंसान की मदद करने और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच अंग दान को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा 42 दिनों की छुट्टी देने का निर्णय किया गया है। यह एक ऐसा काम है, जिससे हम किसी की भी जिंदगी बचा सकते है।

मंत्रालय के आदेश में उल्लेखित है कि किसी भी तरह की ऑर्गन डोनेशन सर्जरी में, सरकारी पंजीकृत चिकित्सक / चिकित्सक की सिफारिश के अनुसार स्पेशल कैजुअल लीव का समय अधिकतम 42 दिन हो सकती है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सभी प्रकार के जीवन दाताओं को छुट्टी दी जा सकती है, बस डोनर को नियमानुसार मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अनुसार सरकारी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा दान के लिए पूरी विधिवत प्रक्रिया के अनुसार उसका नाम दर्ज हो।

विशेष अवसरों पर ही मिलेगी टुकड़ों में छुट्टियां

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श पर इस फैसले को स्वीकृति दी गई है। केंद्र सरकार के सभी विभागों / मंत्रालयों को दिए आदेश में कहा गया है कि विशेष आकस्मिक अवकाश को किसी अन्य अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। यह सिर्फ तभी हो सकता है जब सर्जरी में कोई परेशानी आ जाए या इमरजेंसी की स्थिति हो।

यदि आपको अवकाश लेना है तो जिस दिन आप अस्पताल में भर्ती होंगे, उस दिन से यह अवकाश लिया जा सकता है। एक ही बार में यह अवकाश मिलेगा। आवश्यकता के मामले में, सरकारी पंजीकृत चिकित्सक की सिफारिश पर सर्जरी से ज्यादा से ज्यादा एक सप्ताह पहले इस अवकाश की मंजूरी ले सकते है। हालांकि, सिर्फ विशेष मामलों में ही छुट्टियों को दूसरे समय पर लेने की अनुमति मिल सकती है।

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