कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को जारी किया नोटिस, पूछा- क्यों नहीं रद्द की जाए जमानत
मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा और उनके कथित सहयोगी मनोज अरोड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ईडी ने निचली अदालत से मिली वाड्रा की ज़मानत रदद् करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी किया।
नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा और उनके कथित सहयोगी मनोज अरोड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ईडी ने निचली अदालत से मिली वाड्रा की ज़मानत रदद् करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 17 जुलाई तक जवाब देने को कहा है।
ईडी ने कोर्ट में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और न ही एजेंसी के किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा से अब तक ईडी 58 घंटे पूछताछ कर चुकी है।
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ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश हुए तुषार मेहता ने कहा कि क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती इसीलिए वह किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। लिहाजा उनकी जमानत खारिज होना जरूरी है और ईडी उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है।
वाड्रा की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों नहीं उनकी जमानत रद्द कर दी जाए, क्योंकि ईडी उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है।
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दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को जमानत दी थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी।