पीएम केयर फंड पर बड़ा एलान, मोदी सरकार ने लिया ये फैसला, विपक्ष को मिली राहत
कई महीनों से विवादों में रहे पीएम केयर्स फंड को लेकर ममोदी सरकार ने आखिरकार निर्णय ले ही लिया है। इस लिए एक स्वतंत्र ऑडिटर की नियुक्ति की गई है। विपक्ष के आरोपों , विवादों और अदालती मामले के बाद पीएम मोदी सरकार ने शुक्रवार को पीएम केयर्स फंड के लिए स्वतंत्र ऑडिटर की नियुक्ति की ।
नई दिल्ली कई महीनों से विवादों में रहे पीएम केयर्स फंड को लेकर ममोदी सरकार ने आखिरकार निर्णय ले ही लिया है। इस लिए एक स्वतंत्र ऑडिटर की नियुक्ति की गई है। विपक्ष के आरोपों , विवादों और अदालती मामले के बाद पीएम मोदी सरकार ने शुक्रवार को पीएम केयर्स फंड के लिए स्वतंत्र ऑडिटर की नियुक्ति की ।
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3 साल के लिए नियुक्ति
स्वतंत्र ऑडिटर को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। फंड पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के सेट में दिए गए विवरण के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष के अंत में पीएम केयर्स फंड का ऑडिट किया जाएगा। बता दें कि कोरोना वायरस के बीच पीएम केयर्स फंड को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए हाल में कोर्ट में आरटीआई दाखिल की गई थी। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने पारदर्शिता की कमी का हवाला दिया था और, बॉम्बे हाईकोर्ट के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस फंड को चुनौती दी थी। हालांकि इस आरटीआई पर जवाब नहीं दिया गया।
हालांकि पीएमओ की ओर से जानकारी देने से इनकार कर दिया गया था। सीपीआईओ की तरफ से आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी को ये कहकर खारिज कर दिया गया था कि पीएम केअर्स फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आता है।
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विवादों से भरा
शुरुआत से ही पीएम केयर्स फंड विवादों से भरा है। पीएम केयर्स फंड के लिए सीएसआर दान को इजाजत है लेकिन सीएम राहत कोष के लिए नहीं है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड के लिए कोई पीएसयू दान नहीं, लेकिन पीएम केयर्स के लिए इसकी इजाजत है। इसके अलावा विदेशी दान पर भी पारदर्शिता का अभाव है।
आयकर से मुक्त
आज देश में कोरोना वायरस का कहर है। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च के महीने में कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोगों को पीएम केयर्स फंड में दान देने की अपील की थी। लोगों ने बढ़चढ़ कर दान दिया । ये कोष आयकर से मुक्त रखा गया है। पीएम-केयर्स फंड में दान दी गई रकम पर इनकम टैक्स से 100 फीसदी छूट मिलेगी। पीएम-केयर्स फंड में दान भी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यय के रूप में गिना जाएगा।
बता दें प्रधानमंत्री, पीएम-केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, निधि के पदेन ट्रस्टी होते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) के पास 3 ट्रस्टीज को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नामित करने की शक्ति होगी, ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निशुल्क रूप से कार्य करेगा।
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