आईटी मंत्रालय का सरकार को सुझाव, मोबाइल, लैपटॉप की शुरू हो बिक्री

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकार से अनुरोध किया कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जैसे उपकरणों को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में शामिल किया जाए

Update: 2020-04-23 07:07 GMT

नई दिल्ली: पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। देश में बढ़ रहे इस वायरस पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा पूरे देश को 3 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है। जिसके चलते देश में कुछ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को छोड़ कर सारी सेवायें और सुविधायें पूरी तरह से स्थगित हैं। भारत में पिछले एक महीने से ऐसी बंद की स्थिति बनी हुई हुई है। ऐसे में अब इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकार से अनुरोध किया है कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जैसे उपकरणों को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रख कर उनकी बिक्री की अनुमति दी जाए।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकार से किया अनुरोध

कोरोना वायरस के कारण में देश में लागू लॉकडाउन के चलते सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की छूट है। पिछले एक महीने से जारी ऐसी स्थिति के चलते अब कंपनियों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी काफी दिक्कतें हो रहीं हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा कष्ट तो उन लोगों को है जिनके फ़ोन इस लॉकडाउन के चलते ख़राब हो गए हैं। क्योंकि ऐसे में इन्सान समय बिताने के लिए उसी का प्रयोग करता है और वो इस बन्द की स्थिति में मिल नहीं रहा है।

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ऐसे में इन कंपनियों को भिओ काफी घाटा है। लेकिन अब सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने केद्रीय गृह मंत्रालय को सुझाव देते हुए ये कहा है कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्टोरेज उपकरणों को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में शामिल कर लेना चाहिए।

मोबाइल लैपटॉप भी आवश्यक वस्तु

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अजय साहनी ने पत्र लिख कर गृह सचिव अजय कुमार भल्ला से इस विषय में सुझाव देते हुए कहा कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप तथा अन्य उपकरण व आईटी हार्डवेयर उपकरणों के विनिर्माण को आवश्य वस्तुओं की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।

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साहनी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि घर के काम में इन सभी उपकरणों व उत्पादों की जरूरत पड़ती है। मोबाइल फोन को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में शामिल करने से ई- कामर्स कंपनियों और खुदरा स्टोरों को इस प्रकार के उत्पादों की लॉकडाउन के दौरान बिक्री करने की अनुमति मिल जाएगी।

सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को दी है छूट

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गौरतलब है कि कोरोना के चलते देश में लागू लॉकडाउन के दौरान सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ चीजों में छूट देने का एलान किया है। जिसमें ऑनलाइन शोपिंग को भी छूट दी गई है। लेकिन सरकार ने ई-कॉमर्स शॉपिंग के लिए एक नया नियम जारी किया है। सरकार डके द्वारा जारी नियम के अनुसार लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियां अपने मंच के जरिये गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री नहीं कर सकती हैं। सरकार ने छूट देते हुए इस पर रोक लगा दी है। जिसके तहत ई-कामर्स कम्पनियां लॉकडाउन की अवधि के दौरान सिर्फ जरूरी वस्तुएं ही बेच सकेंगी।

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