ITR Filing: 31 अगस्त होगी ITR फाइलिंग की लास्ट डेट! ट्विटर पर लोगों ने की मांग #Extend_Due_Date_Immediately
ITR Filing : टैक्सपेयर्स बीते कई दिनों से केंद्र सरकार से ट्विटर पर '#Extend_Due_Date_Immediately' हैशटैग के साथ हजारों ट्वीट कर चुके हैं। उनकी मांग है कि ड्यू डेट आगे बढ़ाई जाए।
ITR Filing News : इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) या आईटीआर दाखिल (ITR Filing) की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 है। ऐसे में अब महज चंद घंटे ही शेष रह गए हैं। मगर, अभी भी ऐसे लोगों की तादाद काफी अधिक है, जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return File) नहीं किया है।
अगर, ये आने वाले दो दिनों में आईटीआर नहीं फाइल कर पाते हैं तो फिर इन्हें फाइन भरना होगा। ऐसे में लोगों ने सोशल मीडिया (Social Media) पर तारीख आगे बढ़ाने को लेकर कैंपेन छेड़ दिया है। करदाताओं की मांग है कि अंतिम तिथि को एक माह के लिए बढ़ा दिया जाए।
ट्विटर पर रिक्वेस्ट वाली ट्वीटों का अंबार
मोदी सरकार ट्विटर पर काफी एक्टिव रहती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और सरकार के तमाम मंत्रालय ट्विटर पर जनता की शिकायतों को काफी गंभीरता से लेते हैं। यही वजह है कि करदाताओं ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ट्विटर को ही जरिया बनाया। ट्विटर पर इस वक्त 'Extend Due Date Immediately' खूब ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग के साथ करीब 20 हजार ट्वीट किए जा चुके हैं। यूजर्स का कहना है कि आयकर विभाग (Income Tax Department) के ई-फाइलिंग (e-Filing) वेबसाइट पर उन्हें कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
पोर्टल का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे
यूजर्स स्क्रीनशॉट शेयर कर पोर्टल के डाउन होने की बात कह रहे हैं। वहीं, कुछ यूजर अन्य दिक्कतों का हवाला देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) से टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी इस मुहिम पर अब तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
सरकार डेट आगे बढ़ाने से कर चुकी है इनकार
केंद्र सरकार (Central Government) ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस बार आईटीआर फाइल करने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। राजस्व सचिव तरुण बजाज (Revenue Secretary Tarun Bajaj) ने कहा कि, सरकार का तारीख बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। उनके इस बयान के बाद आईटीआर फाइल करने में तेजी आई थी। बजाज ने यह भी कहा कि पिछले साल अंतिम दिन 50 लाख आईटीआर फाइल हुए थे। इस बार 1 करोड़ फाइल होने की उम्मीद है।
जानिए कितना लगेगा फाइन
अगर, कोई टैक्सपेयर (Taxpayer) 31 जुलाई 2022 तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाता है, तो उसे 01 अगस्त 2022 से फाइन देना होगा। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो उसे 5 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। यदि करदाता की सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है तो उसे लेट फीस के रूप में 1 हजार रुपए का भुगतान करना होगा। ऐसे में अगर आप टैक्सपेयर हैं और इस उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार अंतिम तारीख आगे बढ़ा देगी, तो बिना देरी किए जल्द से जल्द आईटीआर फाइल कर दें।