झारखंड हाईकोर्ट- चारा घोटाले में लालू यादव को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी हुई खारिज

चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कोई राहत नहीं मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। लालू प्रसाद की ओर से देवघर दुमका चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत की गुहार लगाई गई थी।

Update: 2019-01-10 10:08 GMT

राची: चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कोई राहत नहीं मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। लालू प्रसाद की ओर से देवघर दुमका चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत की गुहार लगाई गई थी।

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इससे पहले 4 जनवरी को रांची हाईकोर्ट ने लालू की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में लालू की तरफ से बढ़ती उम्र और सेहत को वजह बताते जमानत देने की बात कही गई। कोर्ट में लालू की तरफ से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं।

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लालू की तरफ से बेहतर इलाज कराने की खातिर जमानत देने की अपील की गई थी। पिछली बार 21 दिसंबर को सीबीआई के निवेदन पर कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई तालकर चार जनवरी की तारीख तय की थी। लालू फिलहाल रांची के रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं।

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